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558884 मतदाता 24 सितंबर रविवार को करेंगे मतदान
292938 पुरूष जबकि 265946 महिला मतदाता
प्रशासन की सभी तैयारियाँ पूरी
प्रात: 7.00 बजे शुरू हो जायेगा मतदान और सांय 5.00 बजे तक चलेगा
गुरुग्राम , 22 सितंबर : गुरुग्राम नगर निगम चुनाव लड़ रहे 202 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 558884 मतदाता 24 सितंबर रविवार को मतदान करके करेंगे। इन मतदाताओं में 292938 पुरूष तथा 265946 महिला मतदाता शामिल हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
मतदान रविवार को प्रात: 7.00 बजे शुरू हो जायेगा और सांय 5.00 बजे तक चलेगा। मतदान खत्म होते ही संबंधित मतदान केन्द्र पर मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल किया जायेगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सम्पन्न करवाने के लिए 1794 पोलिंग ऑफिसर लगाए गए हैं। मतदान में लगभग 1600 इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जायेगा।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप दहिया ने बताया कि निगम चुनाव के लिए कुल 546 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिन पर 546 प्रैजाइडिंग ऑफिसर तथा 56 सुपरवाइज़र लगाए गए हैं। मतदान शान्तिपूर्ण हो यह सुनिश्चित करने के लिए 51 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा, 55 प्रैजाइडिंग ऑफिसर, 180 पोलिंग ऑफिसर, 5 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तथा 7 सुपरवाईजर रिजर्व में रखे गए हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की ड्ïयूटियां सुनिश्चित की गई हैं। चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 12 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम चुनावों के लिए 228 संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की सूची तैयार की गई है जिन पर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा 41 संवेदनशील तथा 49 अतिसंवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि 1982 पुलिसकर्मी बूथों के बाहर के एरिया में रहकर नाकों व पैट्रोलिंग के जरिए संबंधित क्षेत्रों की निगरानी रखेंगे। निगम क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए 20 नाके लगाए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आदेशो का हवाला देते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने कहा है कि मतदान के दिन अर्थात् 24 सितंबर रविवार को चुनाव लडऩे वाला प्रत्याशी अपने वाहन सहित केवल तीन वाहनों का प्रयोग ही कर सकेगा। मतदाता अपना व परिवार के सदस्यों का वोट डलवाने के लिए अपने वाहन का प्रयोग कर सकता है।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र किसी कारणवश नहीं है, उन्हें गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए आयोग द्वारा अन्य 14 प्रकार के दस्तावेज दिखाकर मतदान करने की अनुमति दी गई है। इन दस्तावेजों में राशनकार्ड भी शामिल है। दस्तावेजों की जानकारी हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा पहचान सुनिश्चित करने के लिए मंजूर किये गये वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, आधारकार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, आयकर पैनकार्ड, राज्य व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटिड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और स्वतन्त्रता सेनानी पहचान पत्र के अलावा फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण पत्र व फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पैंशन बुक, पैंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पैंशन आदेश, विधवा पैंशन आदेश व स्वतन्त्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाईसैंस भी पहचान की पुष्टि के लिए मतदान के समय दिखाये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांगजन प्रमाण पत्र व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त स्मार्टकार्ड तथा श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्टकार्ड भी दिखाकर मतदान किया जा सकता है।