रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन को दी मंजूरी

Font Size

नई दिल्ली, 5 मार्च: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम और पंचकूला के द्वारा रियल एस्टेट एजेंटों से लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

संशोधित प्रावधानों के तहत एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को पहले से निर्धारित क्रमशः 25,000 रुपये और 5,000 हजार रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और 10,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, एकल और स्वामित्व वाली फर्मों के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क की राशि क्रमशः 2,50,000 रुपये और 50,000 रुपये की गई है।

Table of Contents

You cannot copy content of this page