Font Size
हरियाणा सरकार की सचिवों को सख्त हिदायत
चंडीगढ़, 4 अगस्त ; हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी रिट पेटिशनस में जवाब और लिखित ब्यान तीन दिन पूर्व तथा कन्टेम्पट पटिशनस में सुनवाई की निर्धारित तिथि से सात दिन पूर्व दायर किये जाएं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि समय-सारणी की अनुपालना करने में कठिनाई है तो न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए समय विस्तार हेतु आवेदन न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर यथाशीघ्र दायर किया जाना चाहिए। असफल होने की स्थिति में सम्बंधित अधिकारी न्यायालय के आदेशों की गैर-अनुपालना और यदि न्यायालय द्वारा कोई जुर्माना लगाया जाता है तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। मामलों में सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व जवाब या लिखित ब्यान दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस आशय का लिखित पत्र प्रशासनिक सचिवों को निर्देशों की हुबहु अनुपालना करने के लिए भेजा गया है। प्रशासनिक सचिव दो दिनों के भीतर अनुपालना रिपोर्ट या अनुवर्ती कार्रवाई भेजेंगे।