मतगणना केंद्र में कर्मचारी, प्रत्याशी, मतगणना एजेंट और पत्रकार ही जा सकेंगे

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मतगणना का परिणाम सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप पर : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मतगणना केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लेकर जाने पर प्रतिबंध रहेगा

मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में वाहन प्रतिबंधित 


चंडीगढ़ :  हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि कोई भी सांसद, विधायक, जिला परिषद व ब्लॉक समिति चेयरमैन या ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार की और से सुरक्षा प्रदान की गई हो वह मतगणना एजेंट नहीं बन सकते। श्री रंजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान सभी मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। सरकारी डयूटी पर तैनात कर्मचारियों, उम्मीदवार, मतगणना एजेंटों व निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत पत्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र के परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों का पालन करते हुए मतगणना के कार्य को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करें। सभी मतगणना सुपरवाइजर, सहायक और माईक्रो पर्यवेक्षक अपने कार्य को पूरी तरह से आश्वस्त होकर करें तथा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें।

 उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी तरह के मतगणना स्टाफ को पहचान पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही खाना व जल-पान पहुंचाने वाले बाहरी व्यक्तियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी पहचान पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि मतगणना डयूटी पर तैनात स्टाफ को भी मोबाईल सहित कोई भी सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केंद्र में पैन, पेंसिल, मोबाइल फोन , चाबी-छल्ला, चाकू या बीड़ी-माचिस, बेल्ट अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या अन्य वस्तुएं लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा।


उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र में प्रवेश से पूर्व ये सभी वस्तुएं बाहर ही रखवा ली जाएंगी। कर्मचारियों को पेंसिल व कागज जैसी जरूरी सामग्री मतगणना केंद्र के भीतर ही दी जाएंगी। 


श्री रंजन ने कहा कि वीवीपैट की गणना के लिए कम से कम 2 टीमें अवश्य लगाएं। इस टीम में बैंक के कैशियर की डयूटी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा
,  एक अलग गणना टीम को रिजर्व में भी रखें। वीवीपैट की अलग-अलग गणना करें। उन्होंने कहा कि गणना के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें 45 दिनों तक स्ट्रॉंग रूम में ही रहेंगी। स्ट्रॉंग रूम की पूरी तरह से सुरक्षा रहेगी।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतगणना देर तक चलेगी। इसलिए मतगणना केंद्र पर नागरिकों की भीड़ एकत्रित न होने दें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मतगणना का परिणाम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एपलिकेशन पर डाला जाएगा। इसके साथ-साथ 
 results.eci.gov.in   वेबसाइट पर भी परिणाम घर बैठे आसानी से देखें जा सकेंगे।

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