निर्भया मामला: राष्ट्रपति ने मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज की

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गृह मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति के पास भेजी थी दया याचिका

नयी दिल्ली, 17 जनवरी । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया बलात्कार मामले के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

मुकेश 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के चार दोषियों में से एक है।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जिसके शीघ्र बाद ही राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया।

दया याचिका खारिज होने के बारे में पता चलने पर निर्भया के पिता ने कहा, ‘‘ यह बहुत अच्छा है। जब हमने ‘फांसी देने में देरी हो सकती है’ वाली खबर सुनी तो हमारी सारी उम्मीदें धूमिल पड़ गई थीं।’’

मुकेश सिंह ने दो दिन पहले ही दया याचिका दायर की थी।

सात जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने मौत का फरमान जारी करते हुए कहा था कि चारों दोषियों – मुकेश सिंह(32), विनय शर्मा (26), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन गुप्ता (25) को 22 जनवरी की सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी।

हालांकि दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में कहा था कि दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती है क्योंकि दोषी मुकेश ने दया याचिका दायर कर रखी है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार सुबह कहा, ‘‘ गृह मंत्रालय ने मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी दी है। मंत्रालय ने इसे खारिज करने के दिल्ली के उप राज्यपाल की सिफारिश को दोहराया है।’’

दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय ने मुकेश सिंह की दया याचिका बृहस्पतिवार को गृह मंत्रालय के पास भेजी थी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने इस दया याचिका को खारिज कर दिया था।

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