सूचना प्रसारण मंत्रालय की हिदायत : निजी चैनल रियलिटी शो में बच्चों से वल्गर डांस नहीं कराये

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वयस्कों द्वारा किए गए शो को बच्चों द्वारा करवाने पर जताया ऐतराज

बच्चों द्वारा कराये जाने वाले शो अक्सर उत्‍तेजक होने के साथ साथ बच्‍चों की उम्र के अनुकूल नहीं

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत हो सकती है कार्रवाई

सुभाष चौधरी  

नई दिल्ली : केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश के निजी टेलीविज़न चैनलों के कई डांस आधारित रियलिटी शो में बच्चों द्वारा वयस्कों वाले उत्तेजक व अनैतिक नृत्य व गायन करवाए जाने पर सख्त आपत्ति जताई है. मंत्रालय ने कहा है कि डांस आधारित रियलिटी टीवी शो में छोटे बच्चों को ऐसे नृत्य करते दिखाया जाता है जो मूल रूप से फिल्मों और मनोरंजन के अन्‍य लोकप्रिय माध्‍यमों में वयस्कों द्वारा किए जाते हैं। ये अक्सर उत्‍तेजक होने के साथ ही बच्‍चों की उम्र के अनुकूल कतई नहीं होते हैं . इस तरह के कृत्य छोटी सी उम्र में बच्चों पर चिंताजनक और बेहद तनावपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले कई वर्षों से चल रहे इस गैर व्यावसायिक एवं अनैतिक कृत्य का संज्ञान लेते कहा है कि सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों से अपेक्षा की जाती है कि वह इस संबंध में केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निहित प्रावधानों और नियमों का पालन करेंगे। नियमों के अनुसार, टीवी पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जो बच्चों की छवि को खराब करता हो। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में चेतावनी दी है कि ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह की अभ्रद भाषा और हिसंक दृश्‍यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए।

मंत्रालय ने इन नियमों का अक्षरशः पालन करने की हिदायत दी है. कहा गया है कि नियमों के अनुरूप सभी निजी उपग्रह चैनल नृत्‍य वाले रियलटी शो या ऐसे ही अन्‍य कार्यक्रमों में बच्‍चों को ऐसे गलत तरीकों से पेश नहीं करें जिससे उनकी छवि खराब होती हो। चैनलों को इस बारे में अधिकतम संयम , संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने की सलाह दी गयी है।

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