जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय
खेडक़ीदौला से वाटिका चौंक, सैक्टर-56 तथा ग्वालपहाड़ी के बीच रहेगी अधिकारियों की कड़ी नजर
गुरुग्राम, 5 दिसंबर। गुरुग्राम जिला में ओवरलोडेड वाहनों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान खेडक़ीदौला से वाटिका चौंक, सैक्टर-56 तथा ग्वालपहाड़ी के बीच चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस, माइनिंग तथा ट्रांसपोर्ट विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे।
यह निर्णय आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव प्रदीप दहिया, सोहना के एसडीएम सतीश यादव, एसीपी सोहना बह्म सिंह , माइनिंग अधिकारी बी डी यादव, वन विभाग से बीएफओ गोर्वधन दास, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से रामनिवास शर्मा सहित कई अधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता गुरुग्राम के उपायुक्त एवं कमेटी के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने की।
बैठक में अवैध खनन रोकने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में माइनिंग अधिकारी बी डी यादव ने उपायुक्त को बताया कि जिला में अवैध रूप से खनिज ले जाने वाले वाहनों का चालान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि वाहन चालक के पास ले जा रहे सामान की प्रोपर बिलिंग नही या वे बिना बिल के सामान ले जा रहे हैं या फिर सामान को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है तो उसका चालान किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 से लेकर नवंबर 2017 तक 30 लाख 83 हज़ार 130 रूपये की पैनल्टी वसूली जा चुकी है। इसके अलावा, इस संदर्भ में 6 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बैठक में क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव प्रदीप दहिया ने बताया कि उनके विभाग द्वारा 30 से 40 अवैध वाहन प्रति माह की दर से ओवरलोडिड वाहनों का चालान किया जा रहा है जिससे करीब 40 से 50 लाख रूपये प्रति माह की दर से जुर्माना वसूला जा रहा है।
अवैध ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध माइनिंग पर सख्त दिशा-निर्देश
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अवैध ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध माइनिंग पर सख्त रूप अपनाते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि कोई अवैध वाहन क्रैशर जोन में ना घुसे। उन्होंने बताया कि जिला में दो के्रेशर जोन नामत: नौरंगपुर तथा रायसिना है, जहां पर पुलिस व माइनिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशानुसार माइनिंग विभाग की ओर से अधिसूचित माइनिंग क्रैशर जोन के 5 किमी दायरे में विभिन्न मार्गों पर चैक पोस्ट बनाई जाएगी जिन पर 10 विभागों की ज्वाइंट टीम 3 शिफ्टो में काम करेंगी। चैकिंग टीम में एक अधीक्षक, एक उपाधीक्षक, एक सहायक, दो क्लर्क, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी , 3 हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल तथा 2 ड्राइवर होंगे। एक पोस्ट पर एक टीम महीने में केवल 3 दिन तैनात रह सकेगी। चैक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे ताकि वाहन की चैकिंग ,चालान , वजन आदि में गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। अगर कोई अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के चैकिंग करते पाया गया तो संबंधित जिला उपायुक्त संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम होंगे।
उपायुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्र की फोटोग्राफी करवाएं ताकि भविष्य में यथास्थिति के अनुसार अवैध खनन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे जहां कहीं भी खाद्यानों में पानी भरा हो, वहां पर चेतावनी के बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें।