तहसील जीन्द के पंजीकरण लिपिक को रिश्वत मामले में 4 साल की सजा

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पंचकुला, 6 फरवरी। शिकायतकर्ता दलबीर सिंह निवासी गांव हैबतपुर, जिला जीन्द द्वारा दिनांक 29.12.2021 को ए.सी.बी. करनाल में दी गई अपनी शिकायत में आरोप था कि उसके द्वारा 7 मरले खेती की जमीन का अपने पड़ोसी की जमीन के साथ तबादला सम्बन्धित रजिस्ट्री करवाने की ऐवज में उपरोक्त आरोपी ज्योति, पंजीकरण लिपिक, तहसील जीन्द उससे 20,000/- रूपये बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।
   दिनांक 29.12.2021 को ए.सी.बी. करनाल की टीम द्वारा उपरोक्त आरोपी ज्योति, पंजीकरण लिपिक को शिकायतकर्ता दलबीर सिंह से 20,000/- रूपये नकद बतौर रिश्वत की राशि लेते हुये रंगे हाथांे गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी उपरोक्त ज्योति, पंजीकरण लिपिक के विरूद्ध मुकदमा क्रमांक 13 दिनांक 29.12.2021 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल अंकित किया गया था।
       मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 25.02.2022 को आरोपी ज्योति, पंजीकरण लिपिक के विरूद्ध धारा 7, 13 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत ए.सी.बी. करनाल द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, जीन्द में दिया गया।
उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने पर दिनांक 05.02.2025 को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, जीन्द द्वारा आरोपी श्रीमति ज्योति, पंजीकरण लिपिक, तहसील जीन्द को दोषी करार देते हुये धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत 3 साल की सजा व 10,000/- रुपये व धारा 13 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत 4 साल की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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