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1 जनवरी, 2016 से ही मिलेंगे सातवें वेतन आयोग के लाभ
हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी
चंडीगढ़, 16 मई : उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभ की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति राज्य सरकार की 28 अक्तूबर, 2016 को जारी अधिसूचना की तर्ज पर 1 जनवरी, 2016 से दी गई है।
इस सम्बंध में जानकारी देते हुए निगमों के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की अनुरूपता के अनुसार पूर्व संशोधित बुनियादी सरंचना को विलय या अपग्रेड किया गया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है, जिन्हें मई, 2017 के वेतन में नये वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इस निर्णय से उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लगभगत 18350 नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन बढ़ौतरी 7000 रुपये से 18000 रुपये प्रतिमाह है। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा और वार्षिक वृद्धि तीन प्रतिशत होगी। संशोधित वेतनमानों में कुल 18+1 पे मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है। पे मैट्रिक्स में न्यूनतम वेतनमान 16,900 रुपये प्रतिमाह जबकि अधिकतम वेतनमान 2,24,100 रुपये होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों को मई, 2017 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार मिलेगा और जनवरी, 2016 से अप्रैल, 2017 के बीच का बकाया जून, 2017 में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को लगभग 14 करोड़ रुपये प्रति माह अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि सातवें वेतनमान के लागू होने से कर्मचारियों का बकाया लगभग 224 करोड़ रुपये होगा।