गुडग़ांव, 18 फरवरी : मारपीट कर चोरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने मंगलवार को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिए गए तीनों आरोपियों को उम्रकैद व एक- एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 की 5 अप्रैल को न्यू पालम विहार क्षेत्र स्थित एक फार्म हाऊस में परिवार के साथ रह रहे सुभाष ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह परिवार के साथ फार्म
हाऊस में सोया हुआ था। देर रात्रि में उसने देखा कि उसके घर में 4 युवक घुसे हुए हैं और उन्होंने घर का सामान बिखेरा हुआ है। जब उसने व परिवार के सदस्यों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर
दी और घर में रखे हुए मोबाइल, नगदी व जेवरात आदि चोरी कर फरार हो गए थे।
घटना की खास बातें :
गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया कि 5 अप्रैल 2017 को थाना पालम विहार गुरुग्राम में गौरव फार्म नजदीक पंचवटी में चोरी करते समय चोट मारने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।
▪इस सुचना पर थाना पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुँच गई जहां पर सुभाष पुत्र औमप्रकाश जाति प्रजापत गांव शहबाजपुर जिला महेन्द्रगढ हाल निवासी राधोपुर रोड मै गौरव फार्म हाउस, बजघेडा ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यहअपने परिवार सहित रहता है। रात में यह व इसका परिवार फार्म हाऊस पर सो रहे थे। रात 12 बजे करीब इनके बगंले वाले कमरे से आवाज आने पर इसने उठकर देखा तो चार लड़के मिलके सामान बिखेरकर चोरी कर रहे थे। इसने व इसके पापा ने उनका विरोध किया तो उन्होने डन्डो से इसे चोट मारी और इसके पापा व पत्नि को थप्पड मुक्के मारे तथा कमरे मे बंद कर दिया और हथियार का भय दिखाकर इसकी मम्मी व इसकी पत्नि के दो जोडी कानो के बाले और दो जोडी पजेब, 35 हजार करीब नगद व दो मोबाईल इत्यादि चोरी करके ले गए।
▪इस शिकायत पर थाना पालम विहार, गुरुग्राम में दिनाँक 05.04.2017 को धारा 342, 380, 458 के तहत अभियोग अंकित किया गया था।
▪इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा गहनता से जांच करते हुए अभियोग में धारा 392, 394, 397 IPC & 25-54-59 शस्त्र अधिनियम ईजाद (जोड़ी) की गई व इस अभियोग की वारदात को अंजाम देने वाले निम्नलिखित 03 आरोपियों को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की थी:-
1. मुन्ना उर्फ लक्की उर्फ आयन पुत्र राकेश निवासी गांव नंगली विहार, नजफगढ़, दिल्ली, हाल मकान नंबर-25, दास गार्डन, बपड़ौदा, नजफगढ़, दिल्ली।
2. लंबू उर्फ दुल्ली उर्फ विनय पुत्र प्रताप निवासी गोकलगढ़ जाटूसाना, जिला रेवाड़ी, हाल निवासी गांव कबूलपुर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद।
3. धरमू उर्फ हेमन्त पुत्र सूरजमल निवासी कादीपुर, सैक्टर-10, गुरुग्राम हाल निवासी हाल मकान नंबर-25, दास गार्डन, बपड़ौदा, नजफगढ़, दिल्ली।
▪उपरोक्त अभियोग में उक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
▪आज दिनाँक 18.02.2020 को माननीय अदालत, गुरुग्राम ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में उक्त आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए पुख्ता सबूत, बरामदगी व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है।
▪ अदालत ने उक्त अभियोग में उक्त सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 01 लाख रुपए प्रति दोषी जुर्माने की सजा सुनाई है।
▪उक्त आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज गया है।