अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर काम शुरू नहीं करने वाली ऐजेंसी के खिलाफ होगी कार्रवाई

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– नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने जारी किए आदेश
गुरुग्राम, 11 फरवरी। जो एजेंसी एवं ठेकेदार कार्य अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर कार्य शुरू नहीं करेंगे, ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा करवाई की जाएगी।
इस बारे में नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा इंजीनियरिंग विंग को आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि जिन एजेंसियों एवं ठेकेदारों को कार्य अलॉट किया हुआ है और जिन्होंने 30 दिन से कार्य शुरू नहीं किया है, उन्हें कार्य शुरू करने बारे नोटिस दें। नोटिस के बाद भी अगर 15 दिन में सम्बंधित एजेंसी या ठेकेदार द्वारा साइट पर कार्य शुरू नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ एग्रीमेंट में शामिल शर्तों के तहत करवाई की जाए तथा एजेसी को ब्लैकलिस्ट करने की करवाई अमल में लाएं।
आदेशों में कहा गया है कि अलॉटिड कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाना चाहिए तथा अगर नहीं होता है तो एग्रीमेंट में शामिल शर्तों के आधार पर करवाई की जाए। अगर देरी होने का कोई वैध कारण होगा तभी कार्य अवधि बढ़ाने बारे एग्रीमेंट समाप्त होने से पहले कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाए तथा ढिलाई की सूरत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

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