चंडीगढ़ । हरियाणा हाउसिंग बोर्ड द्वारा गुरुग्राम के विकसित टाउनशिप एवं कालोनियों में बनने वाले 1719 फ्लैटों के आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर, 2018 तक बढ़ा दी गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष श्री जवाहर यादव ने आज यहां बताया कि बीपीएल और ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए ग्राम एवं आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदित किए गए ये तीन मंजिला फ्लैट गुरुग्राम में लाइसेंसधारी कालोनियों में बनाए जाएंगें। पात्र लाभार्थियों को 5.85 लाख रुपए के किफायती अनुमानित मूल्य पर आवंटित किए जाएंगे। इस योजना की समाप्ति तिथि के छह महीने के भीतर ड्रा का आयोजन किया जाएगा। इन फ्लैटों का निर्माण कार्य दो साल के भीतर स्वयं वित्त पोषण योजना के तहत पूरा किया जाएगा।
श्री यादव ने कहा कि आवेदक बीपीएल श्रेणी के तहत बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए जबकि ईडब्ल्यूएस आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थी प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना लाभ 6.5 प्रतिशत की दर से भी ले सकते हैं। पीएमएवाई के तहत शहरी विकास विभाग द्वारा पंजीकृत आवेदक भी 2.5 लाख रुपये तक सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, पात्र आवेदक राज्य में हरको बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की किसी भी शाखा से लाने लेकर आवेदन कर सकता है।
हाउसिंग बोर्ड गुरुग्राम के विकसित टाउनशिप के फ्लैटों के आवेदन की अंतिम तिथि अब 9 अक्टूबर
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