नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बुधवार को ही इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी देते हुए राष्ट्रपति के पास भेजा था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ट्रिपल तलाक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। बता दें ट्रिपल तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराने में असफल रहने पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
इस अध्यादेश में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक की तरह ही प्रावधान होंगे। इस बिल को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पारित कर दिया गया था। हालांकि राज्यसभा में जहां सरकार के पास संख्याबल कम है, वहां हंगामे के चलते इस बिल पर बहस भी नहीं हो पाई थी।
मोदी कैबिनेट ने भले ही अध्यादेश पास कर दिया है, लेकिन इसे संसद में पास कराना सरकार के लिए अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2017 में फैसला दिया था कि अध्यादेश लाने की शक्ति कानून बनाने के लिए समांतर ताकत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि किसी बिल के पास नहीं होने पर उसके लिए अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।