हरियाणा सरकार ने आवेदन आमंत्रित किया
20 सितंबर, 2018 सायं 5.00 बजे तक कर सकते हैं आवेदन
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में करें आवेदन
चंडीगढ़, 3 सितम्बर : हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में चेयरमैन (बाल कल्याण समिति), सदस्य (बाल कल्याण समिति) और सदस्य (किशोर न्याय बोर्ड) के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय को 20 सितंबर, 2018 सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले सभी सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन भेज सकते हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला रेवाड़ी, सिरसा, नारनौल, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत और दादरी जिलों के चेयरमैन (बाल कल्याण समिति) के पद विज्ञाप्ति किये गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला यमुनानगर के लिए सदस्य (बाल कल्याण समिति) का एक पद, जिला फरीदाबाद के लिए महिला के एक पद सहित चार पद, जिला सिरसा और पानीपत के लिए एक-एक पद, जिला दादरी के लिए महिला के एक पद सहित चार पद, जिला भिवानी के दो पद, जिला फतेहाबाद के लिए तीन पदों, जिला हिसार के लिए केवल महिला सदस्य का एक पद, जिला झज्जर के लिए केवल महिला सदस्य का एक पद, जिला कैथल के लिए एक पद, जिला करनाल के लिए दो पद, जिला मेवात और गुरुग्राम के लिए एक-एक पद और जिला रेवाड़ी के लिए तीन पदों को विज्ञाप्ति किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि जिला कैथल के लिए केवल महिला सदस्य (किशोर न्याय बोर्ड) का एक पद, जिला मेवात के लिए केवल महिला सदस्य का एक पद, हिसार के लिए केवल महिला सदस्य का एक पद और जिला दादरी के लिए महिला के एक पद सहित दो पदों को विज्ञाप्ति किया गया है।
सदस्य (किशोर न्याय बोर्ड) को शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाजशास्त्र में या कानून के क्षेत्र में डिग्री के साथ एक पेशेवर के रूप में प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी प्रकार बाल कल्याण समिति के चेयरमैन या सदस्य को शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षों का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या कानून के क्षेत्र में डिग्री के साथ एक पेशेवर के रूप में प्रैक्टिस या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इन पदों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। बोर्ड के सदस्य या बाल कल्याण समिति के चेयरमैन या सदस्य को बैठक के अनुसार अदायगी की जाएगी, जिसमें बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करती है, शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक अपने मुख्यालय का रखरखाव करेगा, उसे विपरीत समय में या अल्प सूचना पर भी उपस्थित होना होगा। यदि मुख्यालय का रखरखाव नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास के मुख्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन और किसी भी तरह से अधूरे आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.wcdhry.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।