अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिए निर्देश
गुरुग्राम, 15 जनवरी। समाधान शिविर में आज नगराधीश कुंवर आदित्य विक्रम ने जनशिकायतों की सुनवाई करते हुए 16 मामलों में संबधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए। सुबह दस से बारह बजे तक जारी रहे इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
मुक्चयमंत्री के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में गुरुग्राम स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत दो वर्षों से शहर में किसी चौक या चौराहे का नाम महाराज श्री अजमीढ़ के नाम पर रखे जाने का मामला नगर निगम कार्यालय में लंबित है। जिस पर स्वीकृति दिए जाने के बाद अञ्जाी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। सुनार समाज की ओर से महावीर वर्मा ने यह मांग रखी। जिसे आगे की कार्रवाई के लिए नगर निगम आयुञ्चत कार्यालय में भिजवा दिया गया है। इसी प्रकार चकरपुर में चंद्रलोक को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के निवासी दयाचंद ने बताया कि उनकी सोसायटी में हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के तहत मकान मालिक को आवंटन पत्र जारी किया जाता है।
यह मकान किसी दूसरे व्यञ्चित को बेच दिया जाता है तो उसकी प्रोपर्टी आईडी बनाने के लिए नगर निगम कार्यालय में प्रथम आवंटन पत्र की मांग की जाती है। खरीददार व्यञ्चित सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप ड्यूटी जमा करवा कर अपना मालिकाना हक प्राप्त करता है। यदि अलॉटमेंट लैटर या कन्वेंस डीड के हिसाब से प्रोपर्टी आईडी बनाई गई तो इससे सरकार को ही राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने मांग रखी कि सेल डीड के आधार पर प्रोपर्टी आईडी बनाई जाए। नगराधीश ने इस मामले को भी नगर निगम आयुञ्चत कार्यालय के पास उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया है।