नगर निगम ने पटौदी चौक पर अवैध रूप से बनी कमर्शियल बिल्डिंग में ताला ठोंका

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–    पटौदी चौक पर किया जा रहा था अनाधिकृत कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण
–    सहायक अभियंता दलीप सिंह यादव की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में की कार्रवाई

–    नगर निगम के डीआरओ विजय यादव रहे ड्यूटी मजिस्टे्रट के रूप में मौजूद

गुरूग्राम, 22 मार्च। सीएम विंडो के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज नगर निगम गुरूग्राम की इनफोर्समैंट टीम ने पटौदी चौक पर अनाधिकृत रूप से निर्माणाधीन कॉमर्शियल बिल्डिंग को सील कर दिया। यह बिल्डिंग नगर निगम गुरूग्राम से बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए बिना बनाई जा रही थी।। इस कार्रवाई के लिए नगर निगम के डीआरओ विजय यादव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।
    आज सहायक अभियंता (अतिक्रमण) दलीप सिंह यादव के नेतृत्व में जूनियर इंजीनियर धीरज कुमार एवं अरूणदीप भारद्वाज की टीम ने पुलिस बल के साथ पटौदी चौक पर हैप्पी मॉडल स्कूल के पास अनाधिकृत रूप से निर्माणाधीन कॉमर्शियल बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की। किसी भी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए टीम के साथ पुलिस की मौजूदगी रही। 
    सहायक अभियंता दलीप सिंह यादव के अनुसार सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रेमानन्द पत्नी धर्मबीर द्वारा हैप्पी मॉडल स्कूल पटौदी चौक पर अनाधिकृत रूप से कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम के डीटीपी मोहन सिंह द्वारा इनफोर्समैंट विंग को मौका-मुआयना करने के निर्देश दिए गए तथा मामला सही पाए जाने पर नोटिस जारी करके निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने के निर्देश दिए तथा उन्हें संबंधित बिल्डिंग का बिल्डिंग प्लान आदि कागजात डीटीपी कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया। मामले में यह पाया गया कि निर्माणकर्ता द्वारा बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्माणकर्ता द्वारा मुख्य सडक़ पर लगते पुराने स्ट्रक्चर को तोड़े बिना उसके पीछे निर्माण किया जा रहा था, ताकि किसी को निर्माण कार्य के बारे में पता ना चल सके। आज इस पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया है।
    नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की सीमा के भीतर बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करना अनाधिकृत है। अनाधिकृत निर्माणों को सील एवं तोडऩे के साथ-साथ निर्माणकर्ता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बिना बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाए कोई भी निर्माण ना किया जाए। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट www.mcg.gov.in पर ‘बिल्डिंग प्लान एप्रुवल’ आईकॉन पर क्लिक करके बिल्डिंग प्लान के लिए आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग प्लान संबंधी मामलों के समाधान के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा समय-समय पर कैंप भी लगाए जाते हैं।

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