गुरुग्राम नगर निगम के साथ बराड़ा व रादौर नगरपालिका चुनाव की घोषणा, आचार संहिता लागू

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चण्डीगढ़, 30 अगस्त :  हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगरनिगम गुरुग्राम, नगरपालिका बराड़ा, जिला अम्बाला और नगरपालिका रादौर, जिला यमुनानगर के आम चुनाव तथा नगरपालिका पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र के वार्ड नम्बर 9, नगरपालिका पटौदी जिला गुरुग्राम के वार्ड नम्बर 2 और नगरपालिका धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी के वार्ड नम्बर 10 के उप चुनाव करवाने के लिए आज 30 अगस्त, 2017 को कार्यक्रम जारी किया है। 
 
राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने आज पंचकूला स्थित चुनाव आयोग कार्यालय में एक प्रैस सम्मेलन के दौरान चुनाव कार्यक्रम के बारे जानकारी देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है और चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया के समाप्त होने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहली सितम्बर, 2017 को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा तथा नामांकन पत्र 8 से 13 सितम्बर, 2017 के बीच (10 सितम्बर को छोडक़र) प्रात: 11 बजे से सायं तीन बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे और इन्हीं तिथियों को प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी। 
 
  उन्होनें कहा कि उम्मीदवार को 14 सितम्बर, 2017 को प्रात: 11 बजे से पूर्व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित फॉरमेट में यह सूचना देनी होगी कि उसे प्रासंगिक अधिनियम एवं नियमों के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच का कार्य 14 सितम्बर, 2017 को प्रात: 11.30 बजे से होगा। उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2017 को सांय तीन बजे तक है और वहीं उसी दिन सांय तीन बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्नïों का आबंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और मतदान केन्द्रों की सूची 15 सितम्बर, 2017 को चस्पा की जाएगी और 24 सितम्बर, 2017 को प्रात: सात बजे से सायं पांच बजे के बीच मतदान होगा। उन्होंने कहा कि मतदान की गणना मतदान होने के तुरंत पश्चात मतदान केन्द्रों में ही शुरू की जाएगी और सभी मतदान केन्द्रों पर मतों की गणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
 
डॉ. सिंह ने बताया कि नगरनिगम गुरुग्राम, नगरपालिका बराड़ा, जिला अम्बाला और नगरपालिका रादौर, जिला यमुनानगर के आम चुनाव तथा नगरपालिका पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र के वार्ड नम्बर 9, नगरपालिका पटौदी जिला गुरुग्राम के वार्ड नम्बर 2 और नगरपालिका धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी के वार्ड नम्बर 10 के उप चुनाव के लिए ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और कुल 581 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। । इन चुनावों में कुल 587690 मतदात अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें से 308177 पुरुष और 279513 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि नगरनिगम गुरुग्राम में 35 वार्डों के लिए चुनाव होगा जिनमें से चार वार्ड अनुसूचित जाति, दो-दो वार्ड अनुसूचित जाति(महिला) एवं पिछड़े वर्ग और 10 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल 546 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है। कुल मतदाताओं की संख्या 557967 है जिसमें से 292462 पुरूष और 265505 महिलाएं हैं। 
 
इसके अतिरिक्त, नगरपालिका बराड़ा में 15 वार्डों के लिए चुनाव होगा जिनमें से दो वार्ड अनुसूचित जाति, एक वार्ड अनुसूचित जाति(महिला), दो वार्ड पिछड़े वर्ग और चार वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल 16 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है। कुल मतदाताओं की संख्या 16689 है जिसमें से 8765 पुरूष और 7924 महिलाएं हैं। नगरपालिका रादौर में 13 वार्डों के लिए चुनाव होगा जिनमें से दो वार्ड अनुसूचित जाति, एक वार्ड अनुसूचित जाति(महिला), दो वार्ड पिछड़े वर्ग और चार वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल 15 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है। कुल मतदाताओं की संख्या 10280 है जिसमें से 5460 पुरूष और 4820 महिलाएं हैं। 
 
इसीप्रकार, नगरपालिका पिहोवा में केवल वार्ड नं. 9 के लिए चुनाव होगा जो महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या 1607 है जिसमें से 873 पुरूष और 734 महिलाएं हैं। नगरपालिका पटौदी में केवल वार्ड नं. 2 के लिए चुनाव होगा जोकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दो मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 747 है जिसमें से 376 पुरूष और 371 महिलाएं हैं। नगरपालिका धारूहेड़ा में केवल वार्ड नं. 10 के लिए चुनाव होगा और एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या 400 है जिसमें से 241 पुरूष और 159 महिलाएं हैं।
 
डॉ. सिंह ने कहा कि नगरनिगम गुरुग्राम के लिए पिछले आम चुनाव वर्ष 2011 में हुए थे। इन चुनावों के दौरान निगम में कुल 423597 मतदाता (223783 पुरुष एवं 199814 महिलाएं) और 35 वार्ड थे। मतदान प्रतिशतता 63.3 प्रतिशत रही थी और मतदान के लिए 459 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए थे जबकि नगरपालिका बराड़ा और रादौर की स्थापना सरकार द्वारा क्रमश: 16 जून, 2015 और 9 फरवरी, 2016 को की गई थी। 
 
उन्होंने कहा कि चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न करवाने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान केन्द्रों और संवेदनशील तथा अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरनिगम के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा पांच लाख रुपये और नगर पालिका के लिए दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों के लिए अपने दिन-प्रतिदिन के चुनावी खर्चे का ब्यौरा रखना और चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को खर्च का ब्यौरा उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर राज्य चुनाव आयोग उन्हें आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। 
 
डॉ. सिंह ने कहा कि मतदान पत्रों पर उम्मीदवार की फोटो तथा अन्य विवरण मुद्रित करवाए जाएंगे, जिन्हें ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट और टेंडर बैलेट पेपर पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार की फोटो पैनल में मुद्रित होगी और उम्मीदवार के नाम एवं चुनाव चिह्नï के बीच नाम के दाईं ओर दर्शायी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में नोटा का विकल्प भी होगा ताकि ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र पर आते हैं लेकिन किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देने का निर्णय लेते हैं तो वे अपनी गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखते हुए वोट नहीं देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 
 
उन्होंने कहा कि 14 मार्च, 2017 और 22 मई,2017 को गजट अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा नगर पालिका चुनाव नियम 1978 और हरियाणा नगरनिगम चुनाव नियम,1994 के नियम 14 में संशोधन के अनुसार केवल वे व्यक्ति ही नगरपालिका की मतदाता सूचियों में अपना नाम शामिल करवा सकेेंगे जिनके नाम पालिका के चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रासंगिक भाग में शामिल हैं। अत: संबंधित नगरपालिका वार्ड में मतदाता के रूप में अपना नाम शामिल करवाने के इच्छुक व्यक्ति को पहले सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा।
 
डॉ. सिंह ने मतदाताओं से अपील की कि वे नगरपालिकाओं के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें ताकि लोकतंत्र को निचले स्तर तक सुदृढ़ किया जा सके। 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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