आपके खाते में हरियाणा सरकार देगी 12 रु. !

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राज्य के सभी निवासियों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना कवर

चण्डीगढ़, 17 जुलाई :  हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी निवासियों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के दायरे के तहत लाने का निर्णय लिया है, जो मृत्यु और निशक्तता के मामले में 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को आकस्मिक बीमा कवरेज प्रदान करती है। सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को 12 रुपये के वार्षिक बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
          सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की गई इस आशय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जून, 2017 से प्रभावी इस योजना के तहत राज्य के सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना कवर मिलेगा। 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्ति आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खातों में राज्य सरकार से 12 रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे। पहली जून, 2016 से 31 मई, 2017 तक की अवधि के दौरान अपना नाम दर्ज करने वाले लाभार्थी प्रीमियम की प्रतिपूर्ति पाने के हकदार होंगे।
          यह योजना दुर्घटना के कारण दोनों आँखों या दोनों हाथों या पैरों की पूरी या अप्रत्याशित हानि या एक आँख की दृष्टि या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि के लिए 2 लाख रुपये का बीमा लाभ प्रदान करेगी। यह दुर्घटना के कारण एक आँख या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की कुल और अप्रत्याशित हानि के मामले में एक लाख रुपये का बीमा कवर भी उपलब्ध करवाएगी।
          पहली बार योजना के तहत प्रत्येक किश्त अवधि के लिए 1 जून या इससे पहले 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम की खाताधारक के बचत बैंक खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से कटौती की जाएगी और बैंक से जानकारी प्राप्त होने पर राज्य द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे जमा करके इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
          पीएमएसबीवाई के कार्यान्वयन के साथ मौजूदा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (आरजीपीबीवाई) 31 मार्च, 2017 से समाप्त कर दी गई है।
         यह योजना दुर्घटना में मृत्यु और निशक्तता कवर के लिए एक वर्ष की कवरेज की   एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका वर्ष  दर वर्ष नवीनीकरण होगा। यह योजना बैंकों के माध्यम से चलाई जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से प्रशासित की जाएगी। 

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