कुरुक्षेत्र के 50 होटल व बैक्वेंट हाल संचालकों को नोटिस जारी
30 किलोवाट से अधिक लोड वाली इकाइयों में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाना अनिवार्य
5 00 वर्ग गज से अधिक के प्लाटों पर भी यह नियम लागू
चण्डीगढ़, 14 जून : हरियाणा सरकार ने 30 किलोवाट से अधिक लोड वाली इकाइयों जिनमे संस्थान, घरेलू, उद्योग एवं व्यावसायिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों तथा नगरपालिका एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन 5 00 वर्ग गज से अधिक के प्लाटों में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ तक कि सरकारी भवनों के परिसरों में भी जल्द से जल्द सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के आदेश जारी किए गए हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार इसी आदेश के आलोक में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए कुरुक्षेत्र के करीब 50 होटल व बैक्वेंट हाल संचालकों को नोटिस जारी किया गौ है। इस मैनडेट्री नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि जो संस्थान सौर ऊर्जा प्लांट नहीं लगवाएंगे उनके बिजली के कनैक्शन काटने का अधिकार बिजली बोर्ड को दिया गया है।
सरकारी प्रवक्ता ने दावा किया है कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में 1 से 10 किलोवाट तक लगभग 70 हजार रुपए प्रति किलोवाट, 11 से 50 किलोवाट तक 65 हजार रुपए प्रति किलोवाट तथा 51 से 500 किलोवाट तक लगभग 60 हजार रुपए प्रति किलोवाट खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 20 हजार रुपए प्रति किलोवाट की दर से अनुदान भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित घरेलू बिजली पर बिजली के बिल में एक रुपए प्रति यूनिट तथा संस्थान व अन्य पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने का भी प्रावधान किया गया है.
उन्होंने बताया कि एक किलोवाट का पावर प्लांट लगाने के लिए बिना छाया की 10 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है। यह प्लांट बिजली बचत के रूप में 2 से 3 साल में अपनी कीमत पूरी कर देता है। आनग्रिड सौर ऊर्जा प्लांट में रखरखाव की आवश्कता नहीं है और यह लगभग 25 वर्ष तक कार्य करेगा। एक किलोवाट का पावर प्लांट प्रति दिन 4 से 5 यूनिट बिजली की बचत करेगा। घर में बिजली की आवश्यकता न होने पर दिन में सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली बोर्ड को चली जाएगी और बाद में जो बिजली हम ग्रिड से रात के समय प्रयोग में लाएंगे उसको घटाकर हमारा बिजली का बिल आयेगा।
उन्होंने बताया कि आनग्रिड सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित चैनल पार्टनर से स्वीकृति उपरांत यह प्लांट स्वयं ही अपने स्तर पर लगवा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा गैर-व्यावसायिक संस्थानों पर 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस समय विभिन्न घरेलू एवं संस्थानों में एक मैगावाट क्षमता के 100 से अधिक सौर ऊर्जा प्लांट आनलाइन स्वीकृत किए गए है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ‘पहले आएं- पहले पाएं’ आधार पर आवेदन कर सकते हैं।