हाउस टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि अब 31 मई

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एकमुश्त भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट

चंडीगढ़, 11 मई:  हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति कर के भुगतान की तिथि 31 मई, 2017 तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, 31 मई, 2017 तक सम्पत्ति के बकाया के एकमुश्त भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 
इस आशय का एक निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई शहरी स्थानीय निकाय विभाग की एक बैठक में लिया गया । 
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन और विभाग के वरिष्ठï अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। 

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