950 करोड़ के चारा घोटाला मामले में लालू यादव समेत 45 अन्य आरोपियों पर केस चलेंगे
9 महीनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश
नई दिल्ली : 950 करोड रुपये के चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और अन्य व्यक्तियों पर से आपराधिक साजिश और अन्य आपराधिक धाराएं हटाये जाने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में लालू यादव पर आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी. अपने फैसले में कोर्ट ने 9 महीनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी भी स्पष्ट कर दिया है कि चारा घोटाले से जुडे अलग अलग दूसरे मामले चलते रहेंगे. गौरतलब है कि इस मामले में लालू यादव समेत 45 अन्य आरोपियों पर केस चलेंगे.
राजद नेता लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी पैरवी क्र रहे थे, उन्होंने इस केस को खारिज करने की मांग की थी. उन्होंने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया था. मामले में देरी करने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को भी पर फटकार लगाई. कोर्ट ने यह भी कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी कानून के तय नियमों का पालन किया.
क्या है मामला ?
- झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में नवंबर 2014 में लालू यादव को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और आई पी सी 420 ठगी, 409 क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन आफ करप्शन की धारा हटाते हुए इन आरोप से मुक्त कर दिया था .
- हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है.
- हाईकोर्ट ने फैसले में लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रखने का निर्णय दिया था.
- इस फैसले के खिलाफ आठ महीने बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी.
- सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की तरफ से पैरवी करते हुए वकील राम जेठमलानी ने तर्क दिया कि सभी मामलों में आरोप एक जैसे है.
- उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर दर्ज किये गए अलग अलग केसों को सुनने की जरूरत नहीं.
सीबीआई ने क्या कहा ?
-सीबीआई की तरफ़ा से महाधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ 6 अलग अलग मामले दर्ज हैं .
-इनमें से 1 मामले में वो दोषी करार दिए गए है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है.
-उन्होंने कहा कि सभी मामलों में साल, रिश्वत की रकम और ट्रांजेक्शन अलग अलग है इस लिए सभी मामलों को एक जैसा नहीं देखा जा सकता.
चारा घोटाले की ख़ास बातें :
- चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और अन्य पर से कुछ धाराएं हटाये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर 20 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
- 950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं.
- इस सभी पर चाईबासा कोषागार से 7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है.
- चारा घोटाला 1990 से लेकर 1997 के बीच तत्कालीन संयुक्त बिहार के पशुपालन विभाग में अलग-अलग जिलों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के गबन का मामला है.
- इस घोटाले की अवधि के दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे.
– झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा-201 और धारा-511 के तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले की सुनवाई चलती रहेगी.