हरियाणा विधानसभा में नौ महत्वपूर्ण विधेयक पारित

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हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक 2017

विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में भारी वृद्धि 

मंत्रियों को अब प्रति माह 60 हजार रु. मिलेंगे 

कार्यालय भत्ता भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया 

गुरुग्राम विश्वविद्यालय विधेयक 2017 पारित 

चंडीगढ़, 4 मई : हरियाणा विधानसभा में आज नौ विधेयक पारित किए गए, जिनमें हरियाणा माल एवं सेवा कर विधेयक 2017, हरियाणा मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन)विधेयक 2017, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक 2017, हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन,भत्ते तथा पेंशन) संशोधन विधेयक 2017 और भारतीय स्टॉम्प(हरियाणा संशोधन) विधेयक 2017, गुरुग्राम विश्वविद्यालय विधेयक 2017, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जीन्द (संशोधन और वैद्यता)विधेयक 2017,वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक 2017,हरियाणा राज्य उद्यान विश्वविद्यालय करनाल (संशोधन)विधेयक 2017, शामिल है।
हरियाणा मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1970 में आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन)विधेयक 2017, पारित किया गया। यह अधिनियम पहली अप्रैल, 2016 से लागू माना जाएगा। संशोधन के अनुसार मंत्रियों के वेतन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रतिमाह तथा कार्यालय भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है।
हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन,भत्ते तथा पेंशन)संशोधन विधेयक, 2017 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस विधेयक के तहत विपक्ष के नेता का वेतन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रतिमास किया गया है।
हरियाणा विधानसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1975 में और आगे संशोधन करने के लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक 2017 पारित किया गया। इस अधिनियम को पहली अप्रैल, 2016 से लागू माना जाएगा। संशोधन के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये से प्रतिमास तथा कार्यालय भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमास किया गया है।
भारतीय स्टॉम्प(हरियाणा संशोधन) विधेयक 2017 प्रतिभूति तथा पदार्थों के लेन-देन से सम्बन्धित दस्तावेजों पर स्टाम्प शूल्क की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने अनुसूची-1 ए के प्रावधानों के अधीन मद क्रमांक 5,28, 36 और 43 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है इसलिए भारतीय स्टॉम्प (हरियाणा संशोधन)विधेयक 2017 को पारित किया गया है।
शिक्षा से सम्बन्धित पारित किए गए बिल :-
हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में सीमाक्षेत्र एवं व्यवहार्य समस्याएं देखते हुए ही प्रदेश के सभी शिक्षण महाविद्यालयों की इससे संबद्धता को अलग किया गया है। इस यूनिवर्सिटी का रूतबा पहले की तरह पूरी तरह से बरकरार रहेगा।
श्री शर्मा आज यहां विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद (संशोधन एवं वैधता)विधेयक,2017 के संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में बोल रहे थे। उन्होंने सदन को इस बात की जानकारी दी कि अब सभी सरकारी विश्वविद्यालय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाले शिक्षण महाविद्यालयों को संबद्धता दे सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से इसके आस-पास के इंजीनियरिंग कालेज भी संबद्ध होंगे। यह विश्वविद्यालय वर्ष 2013-14 में स्थापित किया गया था और प्रदेश के सभी 763 शिक्षण महाविद्यालयों को इससे संबद्ध किया गया था। समय-समय पर जनप्रतिनिधियों व कालेजों प्रबंधन समितियों व विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए यह संशोधन किया गया है।
इसी प्रकार वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद संशोधन विधेयक 2017 भी पारित किया गया। संशोधन के बाद इस विश्वविद्यालय से फरीदाबाद जिला के 9 इंजीनियरिंग कालेजों को जोड़ दिया गया।
इनके अलावा, गुरूग्राम में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यहां के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा विधानसभा में गुरूग्राम विश्वविद्यालय बिल,2017 पारित किया गया।
हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल का नाम बदलकर महाराणा प्रताप उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल करने के संशोधन को भी विधानसभा में मंजूरी दी गई । इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर अंजनथली,करनाल में होगा।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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