वाहन और सारथी-4 वर्जन शुरू : डीएल के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

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पूरे हरीयाणा में एक जैसी व्यवस्था और शुल्क 

घर से भरें डीएल के फॉर्म 

 
चंडीगढ़, 10 अप्रैल :  हरियाणा में पहली अप्रैल, 2017 से वाहन और सारथी-4 वर्जन शुरू होने के कारण सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, जिससे अब नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए एक ही प्रकार की फाइल देनी होगी और एक ही तरह का शुल्क जमा करवाना होगा।
 
परिवहन आयुक्त श्रीमती सुप्रभा दहिया ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने पहली अप्रैल, 2017 से यह सिस्टम शुरू किया है, जिसका उद्घाटन 4 अप्रैल, 2017 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। 
 
उन्होंने बताया कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए हर जिले में अलग-अलग दरें और अलग-अलग तरीके थे। उन्होंने बताया कि वाहन और सारथी-4 वर्जन के अंतर्गत अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अपने वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए केवल आवास तथा आयु का प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजात लेकर ही संबंधित एसडीएम अथवा आरटीए कार्यालय में जाना होगा। 
 
उन्होंने बताया कि यह सिस्टम शुरू होने से नागरिक अपने घर से ही ऑनलाइन फार्म भरकर आ सकते हैं या फिर कार्यालय में आकर हमारे कर्मचारियों की मदद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत एसडीएम या आरटीए द्वारा फाइल ऑनलाइन स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद लाइसेंस हो या वाहन का पंजीकरण, दोनों के लिए स्मार्ट कार्ड बनेगा। उन्होंने बताया कि यह स्मार्ट कार्ड तीन दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति के पते पर उसके घर पहुंच जाएगा।
 
श्रीमती दहिया ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने घर से ही ऑनलाइन फार्म भरकर आएं। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो वह भी घर से ही अप्वायंटमेंट लेकर आए। इससे उनका समय भी कम लगेगा और कर्मचारियों को भी सुविधा रहेगी।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि विभाग ने हरियाणा मोटर वाहन कर के नाम से एक नया कर शुरू किया है। इससे पहले यदि किसी व्यक्ति को यात्री कर या वस्तु कर जमा करवाना होता था तो उसे आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ-साथ परिवहन विभाग में भी जाना पड़ता था। परन्तु पहली अप्रैल से सभी कर एक ही विभाग में जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि अब कोई भी नागरिक अपना कर ऑनलाइन जमा करवा सकता है। इस प्रकार, लोगों को कर जमा करवाने के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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