भागलपुर के सीए के पैन कार्ड पर अर्जेंटीना में 50 अरब का लेनदेन

Font Size

नीरज कुमार 

भागलपुर:  तुलसीनगर बैंक कॉलोनी तिलकामांझी के चार्टर्ड अकाउंटेंट पल्लव पाराशर के पैन (पर्सनल अकाउंट नंबर) पर साइबर ठगों ने विदेश में 50 अरब रुपये का ट्रांजेक्शन कर लिया और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी।

 

पटना आयकर विभाग ने नोटिस भेजा तो वह भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने सात जनवरी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में नालिसी मुकदमा किया और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने तिलकामांझी पुलिस से घटना की रिपोर्ट मांगी है। इसके पहले उन्होंने एसएसपी और तिलकामांझी थाने को इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस करने के लिए आवेदन दिया था। कोर्ट में अब 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

 

चार्टर्ड अकाउंटेंट पल्लव पाराशर को 9 दिसंबर 2015 को पटना आयकर विभाग से नोटिस आया कि आपके पैन पर विदेश में 15 सीए फर्म के नाम पर 50 अरब का कारोबार किया गया है।

इसलिए सदेह उपस्थित होकर विभाग को इसकी विस्तृत जानकारी दें। नोटिस मिलने के बाद उनके भी होश उड़ गए। पल्लव और उनके पिता श्याम किशोर शर्मा ने बताया कि वे लोग जब पटना आयकर विभाग कार्यालय में गए तो उनसे पूछा गया कि आपलोगों ने जमीन बेचकर 50 अरब रुपए अर्जेंटीना भेज दिया है।

 

 

इसपर उन्होंने विभाग के समक्ष शपथ पत्र दायर कर यह बताया कि उन्होंने कोई लेन-देन नहीं किया है। पल्लव ने अपना एसबीआई और आईओबी का अकाउंट भी दिखलाया, जिनपर कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

उसके बाद उनलोगों ने समझा कि मामला खत्म हो गया लेकिन दिसम्बर 2016 में आयकर विभाग ने उन्हें फिर से नोटिस भेजकर 4 जनवरी को सदेह उपस्थित होने को कहा। उन्होंने फिर से अपना आय-व्यय का ब्योरा विभाग को सौंपकर बताया कि उन्होंने कोई लेन-देन नहीं किया है।

 

इस मामले में एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। इस मामले में आयकर आयुक्त से बात की गई है। तफ्तीश के बाद सच्चाई सामने आएगी।

 

पुलिस ने केस नहीं लिया तो कोर्ट गए

 

पल्लव और उनके वकील आशुतोष राय ने बताया कि पटना से लौटकर उन्होंने एसएसपी और तिलकामांझी थाने को लिखकर दिया कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके पैन पर जालसाजी करके 50 अरब रुपये का लेन-देन किया है। लेकिन पुलिस ने उनका केस नहीं लिया। इसके बाद वकील ने नौ जनवरी को सीजेएम कोर्ट में नालिसी दायर किया।

 

इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी के जरिए थाने से रिपोर्ट मांगी कि सीए की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन शुक्रवार को सुनवाई तक रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद सीजेएम ने एसएसपी को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।

You cannot copy content of this page