-स्कूल में 10% सीटें निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित करने की है शर्त
-संपदा अधिकारी ने इस नियम की पालना करते हुए 15 दिन में एफिडेविट देने को कहा
गुरुग्राम, 1 मार्च। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरुग्राम के संपदा अधिकारी भारत भूषण गोगिया ने गुरुग्राम के 34 प्राइवेट स्कूलों को पत्र भेजकर उन्हें जारी किए गए अलॉटमेंट लेटर की शर्तों की पालना सुनिश्चित कर इस बारे में पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर एफिडेविट देने को कहा है ।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जिन प्राइवेट स्कूलों को रियायती दरों पर स्कूल बनाने के लिए जमीन अलॉट की गई थी उसमें यह शर्त रखी गई थी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अपने स्कूल में 10% सीटें आरक्षित करके उन्हें दाखिला देंगे और उनसे उतनी ही फीस लेंगे जितनी कि सरकारी स्कूल में ली जाती है । यह फीस भी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवानी अनिवार्य की गई थी । इसके अलावा स्कूल में 10% सीटें ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षित की जानी थी जिनकी प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार के साधनों के आधार पर फीस तय होगी ।