हरियाणा के सभी विभागों में होगी ऑन लाइन ट्रान्सफर नीति लागू

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चंडीगढ़ :  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन हर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार करें, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 500 से ज्यादा है। इसके साथ-साथ कर्मचारी संघों से चर्चा कर कर्मचारियों की डाटा एंट्री की तिथि 28 फरवरी, 2019 मानकर मुख्य सचिव कार्यालय से अनुमोदित करने उपरांत अपलोड करें। इसके अलावा, अधिकारी बोर्डों, निगमों व विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरण के कर्मचारियों के डाटा भी 25 दिसम्बर 2019 तक अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री आज स्थानांतरण नीति पर बुलाई गई विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विभागध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की न केवल हरियाणा में प्रशंसा हो रही है बल्कि दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। यह अधिकारियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था को पूर्ण संतुष्टिï के साथ चलाना है तो हमें मन से कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशानसिक अधिकारी रिक्त पद की गणना विभाग में स्वीकृत पद माइनस हर श्रेणी के भरे हुए पद मानकर चाहे वह 500 से अधिक है या 500 से कम कि प्रशासनिक अनुरूपता यूनिटस, जिला, खण्ड व तहसील इत्यादि मानी जाए। इसके अलावा, प्रत्येक प्रशासनिक सचिव को मुख्य सचिव द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद वितरित पदों को 25 नवम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे तक ब्लॉक करना होगा।

उन्होंने कहा कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी विकल्प के अनुरूप स्टेशन मिले यही ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का मुख्य उदïदेश्य है। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू करते समय कर्मचारियों संगठनों के पदाधिकारियों के साथ पहले बैठके करें। सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका भी चाहे वह पुरानी है या वर्तमान की है वह भी एचआरएमएस पर अपलोड होनी चाहिए।

बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर के अलावा, कई अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव व विभागध्यक्ष उपस्थित थे।

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