नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर वह 17 मई को सुनवाई करेगा।
मामला तुरंत सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष आया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने सरकार को कैडर आवंटन की पूरी कवायद फिर से करने को कहा है।
मेहता ने अदालत को बताया कि 2018 बैच में कैडर के तहत चयनित अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 10 मई से उन्हें अपने-अपने कैडर में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में नयी नीति के तहत 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करते हुए नए सिरे से आवंटन करने का आदेश दिया था।