जींद के कानूनगो जसबीर सिंघ को रिश्वत लेने के मामले में 5 साल की सजा

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जीन्द की अदालत ने हल्का गतौली जिला जीन्द के कानूनगो को सुनाई सजा

पंचकूला 29 जनवरी। शिकायतकर्ता हरिओम निवासी गांव गतौली, जिला जीन्द ने दिनांक 02  जून 2022 को ए.सी.बी. करनाल को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांव गतौली में उसकी कृषि भूमि का सरहदबंदी करने की एवज में जसबीर सिंह, कानूनगो उससे 5,000/- रु. बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। 02 जून 2022 को ही ए.सी.बी. की करनाल टीम ने शिकायतकर्ता हरिओम से जसबीर सिंह, कानूनगो, हल्का गतौली जिला जीन्द को 5,000/- रु. बतौर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जसबीर सिंह, कानूनगो के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में मामला दर्ज किया गया।

मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 28.07.2022 को धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत उपरोक्त आरोपी जसबीर सिंह, कानूनगो के विरूद्ध ए.सी.बी. करनाल द्वारा चालान (चार्जशीट) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, जीन्द में प्रस्तुत किया गया। था।

28 जनवरी 2025 को अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जीन्द द्वारा आरोपी जसबीर सिंह, कानूनगो, हल्का गतौली जिला जीन्द को धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत 4 साल की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना व धारा 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत 5 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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