ए.सी.बी. अम्बाला टीम ने मारा छापा
पंचकूला, 29 जनवरी। ए.सी.बी. की अम्बाला टीम ने आज दिनांक 29.01.2025 को आरोपी दिनेश कुमार, ए.ई.टी.ओ. आबकारी विभाग, कैथल को शिकायतकर्ता रिछपाल निवासी सलेमपुर गामडी, तहसील गुहला जिला कैथल से 1,40,000/-रू. बतौर रिश्वत राशी लेते हुये रंगे हाथो गिरफतार किया गया। शिकायतकर्ता रिछपाल उपरोक्त ने ए.सी.बी को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने अपने दोस्त धर्मपाल निवासी कलसा, तहसील पेहवा, जिला कुरूक्षेत्र के साथ मिलकर वर्ष 2019-2020 के लिये गुहला हल्का में शराब के ठेके मैसर्ज धर्मपाल एण्ड कम्पनी के नाम से लिये थे। सरकार के नियमानुसार फार्म एम-75 पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उसके द्वारा अपनी जमीन (6 कनाल 11 मरले) की रजिस्ट्री आबकारी विभाग में सिक्योरटी के रूप में जमा करवाई गई थी।
मैसर्ज धर्मपाल एण्ड कम्पनी द्वारा उपरोक्त अवधि (वर्ष 2019-2020) की 7 करोड रू. फीस आबकारी विभाग में जमा नही करवाई गई। करीब एक माह पहले उसको तहसील कार्यालय गुहला से पता चला कि आबकारी विभाग कैथल द्वारा आबकारी फीस जमा न करवाने के कारण उसकी सम्पति को अटैच करने की कार्यवाही की जा रही है। इस बारे वह आरोपी दिनेश कुमार, ए.ई.टी.ओ. कैथल से मिला। ए.ई.टी.ओ. ने शिकायतकर्ता की सम्पति अटैच होने से बचाने के लिये 5,00,000/-रू. बतौर रिश्वत की मांग की। आरोपी की उससे मांगी गई 5,00,000/-रू.रिश्वत राशी की बजाय 2 लाख रू. देने की बात तय हुई ।
आरोपी उससे पहले ही दबाव बनाकर 60,000/-रू. रिश्वत राशी के रूप में ले चुका है। अब आरोपी द्वारा उससे 1,40,000/-रू0 बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है। उपरोक्त शिकायत पर ए.सी.बी. की अम्बाला टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये शिकायतकर्ता रिछपाल निवासी सलेमपुर गाामडी, तहसील गुहला जिला कैथल से आरोपी दिनेश कुमार, ए.ई.टी.ओ., आबकारी विभाग, कैथल द्वारा मांगी गई 1,40,000/-रू. बतौर रिश्वत राशि लेते हुए कार्यालय समाज कल्याण विभाग, कैथल के सामने से रंगे हाथो गिरफतार किया गया।
यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। उपरोक्त आरोपी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो, अम्बाला में धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस टैªप में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 105 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई।