सभी बीडब्ल्यूजी ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना करें सुनिश्चित : अतिरिक्त निगमायुक्त

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गुरुग्राम, 30 जनवरी: नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने आज बीडब्ल्यूजी (बल्क वेस्ट जनरेटर) के ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डा. सिंह ने बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल के सदस्यों के साथ आयोजित एक बैठक में कहा कि नियमों का पालन न करने वाले बीडब्ल्यूजी पर चालान की प्रक्रिया को तेज किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम गुरुग्राम सीमा में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने परिसर में कचरा प्रबंधन करना अनिवार्य है। यदि बीडब्ल्यूजी इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त निगमायुक्त ने मॉनिटरिंग सेल के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे बिना किसी भय या दबाव के प्रभावी कार्रवाई जारी रखें, ताकि शहर में स्वच्छता को बनाए रखा जा सके।

डा. बलप्रीत सिंह ने बीडब्ल्यूजी से अपील की कि वे अपने कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें और शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा, “यह शहर हमारा है और इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सभी को कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।” साथ ही, अतिरिक्त निगमायुक्त ने शहर वासियों से अपील की कि वे कचरे का उचित निस्तारण करें, ताकि गुरुग्राम को एक स्वच्छ और हरा-भरा शहर बनाया जा सके।

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