– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 31 मार्च तक दी जा रही है ब्याज में छूट
– डिफॉल्टर प्रोपर्टी मालिकों की प्रोपर्टी को सील करके किया जाएगा नीलाम
– निगमायुक्त ने जोनल टैक्सेशन ऑफिसरों को प्रोपर्टीज सील करने की कार्रवाई तेज करने के दिए आदेश
गुरूग्राम, 8 मार्च। अगर आपने अभी तक अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, तो तुरंत जमा करवाकर प्रोपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज में पूर्णतया छूट का लाभ उठाएं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 31 मार्च तक ब्याज में पूर्णतया छूट दी जा रही है।
उक्त बात नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ आयोजित मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने जोनल टैक्सेशन ऑफिसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे डिफॉल्टर प्रोपर्टीज को सील करने की कार्रवाई तेज करें तथा सील की गई प्रोपर्टीज को नीलाम करवाएं। इसके साथ ही ऐसे प्रोपर्टी मालिकों के सीवर और पेयजल कनैक्शन काटने के साथ-साथ अन्य कार्रवाई भी अमल में लाएं।
26 मार्च को की जाएंगी 43 प्रोपर्टीज नीलाम : बैठक में बताया गया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 43 डिफॉल्टर प्रोपर्टीज को सील किया गया है। इन प्रोपर्टीज की नीलामी 26 मार्च को की जाएगी। इन प्रोपर्टीज की नीलामी की सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गई है।
निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम सीमा में अगर आप किसी भी प्रकार के प्लॉट या भवन के मालिक हैं, तो आपको वार्षिक रूप से प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में वर्षिक रूप से 18 प्रतिशत का ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रोपर्टीज को सील करने, नीलाम करने, सीवर एवं पानी के कनैक्शन काटने की कार्रवाई की जाती है। सरकार द्वारा 31 मार्च तक दी जा रही ब्याज माफी का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपने प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा दंड प्रावधानों से बचें।
ई-माध्यम से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से करें समाधान : बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम के पास ई-माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाए। अगर कोई अधिकारी शिकायतों को लंबित रखता है, तो उसे चार्जशीट किया जाएगा तथा अन्य विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही अनाधिकृत निर्माणों, अवैध कब्जों तथा अवैध कॉलोनाईजेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इन मामलों में कोताही को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के मामले में निगमायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर/बैनर चस्पा करने वालों तथा संबंधित प्रिंटिंग प्रैस के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस व्यक्ति के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, उसकी संपत्ति सील करें तथा संबंधित थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे मार्केट क्षेत्रों में बने शौचालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव करवाएं। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था भी करें। बैठक में निगमायुक्त ने मोबाइल कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित करने के निर्देश प्लानिंग ब्रांच के अधिकारियों को दिए तथा कहा कि मोबाइल टावरों का पंजीकरण करके निर्धारित फीस की वसूली की जाए।
बैठक में एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर वाईएस गुप्ता, चीफ इंजीनियर एनडी वशिष्ठ, चीफ टाऊन प्लानर आरके सिंह, सीनियर टाऊन प्लानर सतीश पराशर, संयुक्त निगमायुक्त मुकेश सोलंकी, हरीओम खत्री एवं इन्द्रजीत कुल्हडिय़ा सहित कार्यकारी अभियंता, जोनल टैक्सेशन ऑफिसर उपस्थित थे।