गुरुग्राम। सिलानी गाँव के चौराहे पर डाक्टर महासिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी एसीपी क्राइम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने खुलासा किया कि गाँव अहिर माजरा, सोनीपत के सरपंच धर्मबीर ने 25 लाख रुपयों की सुपारी देकर डॉक्टर महा सिंह की हत्या कराई थी।
उनके अनुसार 7 अगस्त 2012 को गाँव सिलानी चौक, सोहना पर डाक्टर महासिंह निवासी गाँव मानुवास, जिला नूंहू की अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या की वारदात को अन्जाम दिया था । उक्त वारदात के सम्बन्ध में थाना सदर सोहना, गुरुग्राम में कानून की उचित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था ।
इस मामले में कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सतेन्द्र, प्रभारी अपराध शाखा सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गुप्त सुत्रों व अपने अथक प्रयासों से उक्त वारदात को अन्जाम देने वालों में से 1 आरोपी को गत 20 फरवरी 2019 को रिजवान पुत्र खुरशीद निवासी खेङी गुर्जर, थाना गन्नौर जिला सोनीपत, उम्र 34 वर्ष, शिक्षा 08वीं पास को गन्नौर सोनीपत से काबू करने में बङी सफलता हासिल की ।
उक्त आरोपी को उपरोक्त मामले में नियमानुसार गिरफ्तार कर अदालत के सम्मुख पेश किया गया व 4 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया ।
पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान उक्त आरोपी ने पुलिस पूछताछ में उपरोक्त अभियोग में हत्या की वारदात में शामिल रहे अपने 2 साथियों का नाम भी बताया जिनको 24 फरवरी को गाँव खेङी गुर्जर, जिला सोनीपत से काबू करने में सफलता*हासिल की है ।
इनमें विक्रम पुत्र बलजीत निवासी खेङी गुर्जर, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, उम्र 33 वर्ष शिक्षा 8वीं पास और जयदीप पुत्र रामफल निवासी समसपुर गामङा, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, उम्र 33 वर्ष शिक्षा 8वीं पास शामिल हैं।
पत्रकारों के सवाल पर एसीपी क्राइम ने बताया कि उक्त आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में डाक्टर महासिंह को गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देना कबूल किया है । आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक महासिंह की पत्नी गाँव अहिर माजरा, जिला सोनीपत की रहने वाली है और उसका गाँव अहिर माजरा के सरपंच धर्मबीर के साथ अवैध सम्बन्ध है । धर्मबीर सरपंच ने उन्हें डाक्टर महासिंह की हत्या करने के लिए 25 लाख रुपयों की सुपारी दी थी । 07 अगस्त 2012 को सांय के समय जब डाक्टर महासिंह घर जाने से पहले दुकान का शट्टर बन्द कर रहा था तो उन्होनें शट्टर बन्द करते हुए महा सिंह को गोलियां मारी और उसकी मौत हो गई थी ।
दोनों आरोपियों को आज अदालत में पेश कर आरोपी रिजवान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा आरोपी विक्रम व आरोपी जयदीप को 05 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया है । अभियोग अनुसंधानाधीन है ।