डिफेसमेन्ट एक्ट के तहत चालान की राशि नहीं जमा करने वाले चार पीजी सील

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– डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत पूर्व में किए गए चालान की राशि जमा नहीं करवाने की सूरत में की गई सीलिंग की कार्रवाई

डिफेसमेन्ट एक्ट के तहत चालान की राशि नहीं जमा करने वाले चार पीजी सील 2
गुरूग्राम, 16 जनवरी। डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट का उल्लंघन करने पर किए गए चालान की राशि का भुगतान नहीं करने की सूरत में आज नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 4 पीजी को सील कर दिया गया। इन पीजी संचालकों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर आदि लगाकर डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट का उल्लंघन किया गया था तथा नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इनके चालान किए गए थे।
मंगलवार को सहायक अभियंता राजीव यादव के नेतृत्व में जूनियर इंजीनियर रिंकु कुमार, विकास, मोहित एवं संजीव की टीम ने प्रेमनगर स्थित मकान नंबर-505/5, राजनगर स्थित मकान नंबर-363/21, इस्लामपुर तथा सैक्टर-27 स्थित व्हाईट हाऊस में चल रहे पीजी को सील करने की कार्रवाई की। उक्त पीजी के पूर्व में डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में चालान किए गए थे तथा चालान की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। राशि का भुगतान नहीं करने की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट, मार्केट मैनेजमैंट तथा अतिक्रमण पर कार्रवाई करने हेतु विशेष टीमों का गठन किया हुआ है। ये टीमें लगातार कार्रवाई करते हुए उल्लंघन करने वालों के चालान कर रही हैं। जिन उल्लंघनकर्ताओं द्वारा चालान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीलिंग के साथ ही इन पर 25 हजार रूपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर/पम्पलेट आदि चस्पा करके शहर को गंदा करने वालों को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा तथा जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने की सूरत में संबंधित प्रोपर्टी को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, पोस्टर/पम्पलेट की छपाई करने वाली प्रिंटिंग प्रैस पर भी कार्रवाई करने की तैयारी नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कर ली गई है। इसके तहत पम्पलेट चस्पा करने वालों तथा प्रिंटिंग प्रैस के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति पर पम्पलेट आदि चस्पा करके शहर को गंदा नहीं करने दिया जाएगा।

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