चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में बुधवार को एक दर्जन से अधिक अहम फैसले लिए गए। बैठक में जिला काडर के अध्यापकों के लिए काडर चेंज पॉलिसी स्वीकृत की गई है। इसमें मौलिक शिक्षा विभाग में नियमित आधार पर कार्यरत पीआरटी, जेबीटी और एचटी अध्यापक तथा क्लासिकल एवं वार्नाक्यूलर (सी एंड वी) अध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा नगर निगमो के मेयर का चुनाव सीधे मतदाताओं से करवाने का भी निर्णय लिया गया है।
2. मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में नगरनिगमों के मेयरों का चुनाव सीधे मतदाताओं से करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत के संविधान तथा सम्बन्धित राज्यों के अधिनियमों में उपलब्ध प्रावधानों के दृष्टिगत मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड जैसे राज्य नगर निगमों के मेयर जैसे चेयरपर्सन के चुनाव सीधे पात्र मतदाताओं के जरिये करवाते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि नगरनिगमों में मेयर की सीटों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण में सीधे करवाए जाने चाहिए।
3. आवास बोर्ड हरियाणा ने सेक्टर-31 पंचकूला में रक्षा कर्मियों हेतु फ्लैटों के निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़ से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने का निर्णय लिया है।
4. हरियाणा सरकार ने अधिगृहीत भूमि को डि-नोटिफाई करने में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखने तथा ऐसे डि-नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 101 ए के प्रावधानों के तहत अप्रयुक्त भूमि लौटाने के लिए एक नीति तैयार करने का निर्णय लिया है।
5. हरियाणा चौकीदारा (वाचमैन) नियम, 2013 में संशोधन करने तथा चौकीदारों का मानदेय तथा अन्य भत्ते बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, नई भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास की बजाय 10वीं पास की गई है। मंत्रिमण्डल द्वारा ग्राम चौकीदारों का मानदेय 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने, वर्दी भत्ता 2000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष करने, लाठी, बैटरी तथा छाता भत्ता 750 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति वर्ष करने और 3500 रुपये एकमुश्त साइकिल भत्ते को स्वीकृति प्रदान की गई।ह
6. हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सर्कल काडर, कर्मकार स्थापना समूह-ग सेवा नियम, 2011 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सर्कल काडर, कर्मकार स्थापना समूह-ग सेवा नियम, 2011 में कैनाल गार्ड के पद से पदोन्नति का कोई अवसर नहीं था। इसलिए इन नियमों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से कैनाल गार्ड के पद हेतु श्रेणी-3 के स्टोर कीपर, मैसन, पलम्बर, टेलीफोन अटेंडेंट और कई अन्य पदों पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
7. हरियाणा सरकार द्वारा पंचकूला में भारतीय सॉफ्टवेयर टैक्रॉलाजी पार्क (एसटीपीआई) के केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से एसटीपीआई, नोएडा को 8049.71 वर्ग मीटर भूमि स्थानांतरित करने के निर्णय के साथ ही पंचकूला में एसटीपीआई केंद्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह भूमि एक रुपया प्रति वर्ष की दर पर 99 वर्ष के लिए मुफ्त / लीज होल्ड आधार पर दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए हाट्रोन तथा एसटीपीआई, नोएडा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
8. हरियाणा सरकार ने ग्रामीणों की मांग और भौगोलिक निकटता के आधार पर पटवार सर्कल, झीवरहेड़ी और ऊचा चंदाना, तहसील व उपमण्डल रादौर के 16 गांवों को उप-तहसील सरस्वती नगर तथा उप-मण्डल जगाधरी में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है। इन 16 गांवों में ऊचा चंदाना, कांजीबंस, कबूलपुर, झार जमालपुर, महमूदपुर, बालसुआ, गरढी, शाहपुर और रामगढ़ शामिल हैं। तहसील व उपमण्डल रादौर में 122 गांव हैं और 16 गांव निकालने के बाद इस तहसील में 106 गांव रह जाएंगे। उप-तहसील सरस्वती नगर में 55 गांव और उपमण्डल जगाधरी में 199 गांव हैं। ये 16 गांव शामिल करने के बाद उप-तहसील सरस्वती नगर में 71 गांव तथा उपमण्डल जगाधरी में 215 गांव हो जाएंगे। मंत्रिमण्डल द्वारा तरावड़ी, करनाल में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु नगरपालिका तरावड़ी की कुल 91 कनाल 6 मरला भूमि में से 5 कनाल 16 मरला भूमि 85 रुपये प्रति एकड़ के कलैक्टर रेट पर तथा 85 कनाल 10 मरला भूमि 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के कलैक्टर रेट जमा 80 रुपये प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क पर 33 वर्ष की अवधि के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग को पट्टे पर हस्तांतरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल द्वारा ग्राम पंचायत झांसवा, खण्ड मातनहेल, जिला झज्जर की एक कनाल तीन मरला शामलात भूमि के मैसर्ज विशाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक कनाल 6 मरला भूमि के साथ तबादले के सम्बन्ध में विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई, क्योंकि खसरा संख्या 541 वाले रास्ते का भाग मैसर्ज विशाका इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली भूमि से गुजरता है। तबादले वाले रास्ता संख्या 541 के भाग की एवज में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है।
9. हरियाणा सरकार ने नीति में छूट देते हुए भारतीय सेना के शहीदों नामत दिलबाग सिंह, बिजेन्द्र कुमार और धर्मपाल (सभी सिपाही) के आश्रितों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। सरकार ने शहीद दिलबाग सिंह के दत्तक पत्र विरेन्द्र सिंह को ग्रुप डी की सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। जिला झज्जर के गांव बोडिय़ा के सिपाही दिलबाग सिंह ने 13 मार्च, 1986 को ऑपरेशन मेघदूत में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। श्री दिलबाग सिंह की शहादत के समय शहीद की विधवा श्रीमती कृष्णा देवी को कोई संतान नहीं थी। शहीद की पत्नी ने 2 अगस्त, 1979 को पुत्र विरेन्द्र सिंह को गोद ले लिया। गोद लेते समय विरेन्द्र सिंह की आयु अढाई वर्ष थी। शहीद की पत्नी ने अपने दत्तक पुत्र को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने के लिए अनुरोध किया था।
सरकार ने शहीद धर्मपाल के दत्तक पुत्र राजेश कुमार को भी ग्रुप डी की सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। गांव बिरही कलां, तहसील चरखी-दादरी, जिला भिवानी के सिपाही श्री धर्मपाल ने 14 दिसम्बर, 1971 को ऑपरेशन कैक्टस लिली में अपने जीवन का बलिदान दिया था। श्री धर्मपाल की शहादत के समय उनकी विधवा श्रीमती संतरो देवी को कोई संतान नहीं थी। शहीद की पत्नी ने 9 सितम्बर, 1997 को धर्मपाल के सगे बड़े भाई के पुत्र राजेश कुमार को गोद ले लिया। गोद लेते समय श्रीमती संतरो देवी की आयु लगभग 57 वर्ष और राजेश कुमार की आयु लगभग 18 वर्ष थी। शहीद की पत्नी ने अपने दत्तक पुत्र को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने के लिए अनुरोध किया था।
सरकार ने शहीद बिजेन्द्र कुमार के भाई रमेश कुमार को भी ग्रुप सी की सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। गांव मतानी, जिला भिवानी के सिपाही बिजेन्द्र कुमार ने 26 जून, 2002 को जम्मू एवं कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम में अपना जीवन कुर्बान कर दिया था।
10. भिवानी के गांव रोहणात के लिए रोहणात फ्रीडम ट्रस्ट (आरएफटी) के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया गया। रोहणात फ्रीडम ट्रस्ट का कार्यालय उपायुक्त, भिवानी के कार्यालय में होगा। ट्रस्ट डीड तथा ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार तथा रोहणात फ्रीडम ट्रस्ट की सम्पत्तियों का अधिकार तथा प्रबन्धन ट्रस्टियों के पास रहेगा।
11. हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवाएं (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 नियम, 2011 में संशोधन किया है और नये नियम हरियाणा सिविल सेवाएं (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम, 2018 कहे जाएंगे। नये नियमों के अनुसार 1 जनवरी, 1996 तथा 31 दिसम्बर, 2005 के बीच सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों की पेंशन अब पहली जनवरी, 2006 से बढ़ाकर 03.07 गुणा की जाएगी
12. हरियाणवी एवं गैर-हरियाणवी सिनेमा का विकास करने और हरियाणा में फिल्म मैत्री वातावरण सृजित करने के लिए प्रदेश की फि ल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
फिल्म नीति के अनुसार सात श्रेणियों में फिल्मों का वर्गीकरण होगा, जिसमें हरियाणवी फिल्म, गैर-हरियाणवी फिल्म, अन्तर्राष्टï्रीय फिल्म, मैगा प्रोजैक्टस, शॉट फिल्म, डाक्यूमेंटरी फिल्म या डैव्यू फिल्म और प्रोत्साहन के्रडिट प्वाइंट सिस्टम के अनुसार मुहैया करवाया जाएगा। नीति अनुसार हरियाणवी फिल्मों के लिए कुल बजट का 50 प्रतिशत आबंटित किया जाएगा। एक वर्ष में 12 फिल्मों से अधिक फिल्मों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और एक फिल्म को एक से अधिक वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।
फिल्म नीति के उद्देश्य के अनुसार युवाओं को फिल्म और सिनेमा जैसे सृजनात्मक और रचनात्मक क्षेत्र में ऊर्जावान बनाना और हरियाणवी संस्कृति का संरक्षण करना, लोक संगीत, विरासत और रीति-रिवाजों को बढावा देना, रोजगार अवसरों का सृजन करना, फिल्म क्षेत्र में कौशल विकास, राज्य की ब्रांड पहचान विकसित करना, फिल्मों में हरियाणा को पसंदीदा गंतव्य बनाना, हरियाणवी फिल्म टेंलेंट का विकास, लिंगानुपात पर विशेष बल और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।
हरियाणा फिल्म नीति में ‘फिल्म’ को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और फिल्म निर्माण को उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत लाभ दिए जाएंगे। राज्य में फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म निर्देशकों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। राज्य में सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा और हरियाणा की छात्राओं (प्रोडक्शन और डायरैक्शन), को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
तीन श्रेणियों में फिल्म अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें हरियाणवी फिल्म के लिए उत्कृष्ठïता अवार्ड, हरियाणा को फिल्मों की दृष्टिï से गंतव्य स्थान के रूप में बढावा देने के लिए बैस्ट फिल्म अवार्ड और हरियाणवी फिल्म बनाने में तकनीकी उत्कृष्ठïता हेतु स्पेशल एक्रोलेजमैंट अवार्ड होगा।
13. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य शुभ्रा ज्योत्सना पेंशन और अन्य सुविधाएं योजना, 2018 में संशोधन किया है।
मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य शुभ्रा ज्योत्सना पेंशन और अन्य सुविधाएं योजना, 2018 के अंतर्गत सम्मान पेंशन के अनुदान के लिए किसी अन्य राज्य या प्राधिकरण से प्राप्त की जा रही पेंशन की बाधा नहीं होगी।
अनुच्छेद 4बी को संशोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आपातकालीन पीडि़त, जो किसी अन्य राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय ले रहा है, पात्र होगा। यद्यपि किसी अन्य राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही पेंशन इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति के लिए पेंशन लेने के लिए बाधा नहीं होगी।