गुरूग्राम, 21 अगस्त। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत अपने परिसर में प्रतिदिन औसतन 100 किलोग्राम से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को स्थानीय स्तर पर कचरा अलग-अलग करना अनिवार्य है।
इस बारे में नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा 100 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाले आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, होटल, रेस्टोरेंट आदि को उनके यहां उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को स्थानीय स्तर पर तीन श्रेणियों में विभाजित करना होगा। इनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तथा डोमेस्टिक हजारडियस वेस्ट श्रेणियां शामिल हैं। इसके साथ ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जहां तक संभव हो अपने परिसर में ही उपचारित करें।
सभी आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, होटल, रेस्टोरेंट आदि जब तक यह स्वयं घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करते कि वे औसतन 100 किलोग्राम प्रतिदिन से कम कचरा उत्पन्न करते हैं, को बल्क जनरेटर की श्रेणी में रखा जाएगा। जो स्वयं घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे उनका मौके पर सत्यापन होगा तथा झूठा घोषणा पत्र पाए जाने पर दंडात्मक दर से जुर्माना लगाया जाएगा। स्वयं घोषणा पत्र 20 दिन के भीतर नगर निगम कार्यालय में संबंधित जोन के वरिष्ठ सफाई निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले स्वयं घोषणा पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। जोन-1 से संबंधित स्वयं घोषणा पत्र वरिष्ठ सफाई निरीक्षक अंबिका प्रसाद तथा जोन-2 से संबंधित स्वयं घोषणा पत्र वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ऋषि मलिक के सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय में दें। इसी प्रकार, जोन-3 और जोन-4 से संबंधित स्वयं घोषणा पत्रों के लिए वरिष्ठ सफाई निरीक्षक बिजेन्द्र शर्मा के सी-1, इनफोसिटी सैक्टर-34 स्थित कार्यालय में दिए जा सकते हैं।
निगमायुक्त ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा किसी भी स्तर पर अवहेलना करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा प्रस्तुत स्वयं घोषणा पत्र झूठा पाया जाता है, तो निर्धारित दरों के अनुसार पैनल्टी एवं जुर्माना वसूल किया जाएगा
“100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले तीन श्रेणी में करें विभाजित “
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