अज्ञानता के कारण लोग योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते : न्यायाधीश अरूण कुमार सिंघल

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 जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण मेवात ने मनाया अपना ऐनुएल डे

: लीगल ऑथर्टी की ओर से गरीब लोगों को 3 लाख रूपये तक का वकील मुफ्त में मुहईया कराया

 यूनुस अलवी

अज्ञानता के कारण लोग योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते : न्यायाधीश अरूण कुमार सिंघल 2मेवात : जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (डालसा) मेवात की ओर से बृहस्पतिवार को प्राधिकरण का ऐनुएल डे मनाया गया। इस मौके पर डालसा की ओर से अदालत से फिरोजपुर नमक तक एक बच्चों की रैली निकाली गई जिसको मेवात के सीजीएम ऐके सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होने विधिक सेवाऐं प्राधिकरण के बारे में और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए सरकारी बस में स्टीकर लगाकर रवाना किया। बृहस्पतिवार को सभी जिला के जज अपने निवास से शैषण जज ऐके सिंघल की अगुवाई में पैदल ही अदालत परिषर तक पहुंचे।
 
इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिंघल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुऐ कहा कि गरीब से गरीब तबके को सुलभ न्याय मिल सके इसकी उद्देय को लेकर वर्ष 1987 में लीगल सर्विस ऑथरर्टी ऐक्ट बना। ऐक्ट में कुछ खामिया दूर करने के बाद 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। शैषण जज का कहना है कि गरीबों और जरूरत मंदों को सरकार बहुत सारी स्कीम बनाती है लेकिन लोगों में जागरूक्ता ना होने की वजह से इसका वे फायदा नहीं उठा पाते हैं। हर गरीब आदमी को सुलभ न्याय मिल सके इसके लिए लीगल ऑथर्टी की ओर से तीन लाख रूपये तक का मुफ्त में वकील मुहईया कराया जाता है। उन्होने कहा कि सरकार जो योजना बनाती है उनको लागू सरकार को ही करना पडता है और फायदा आम जनता को मिलता हैं वे तो केवल सरकार और आम लोगों के बीच एक मीडियेटर की भूमिका निभाते हंैं। जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता चल सके।अज्ञानता के कारण लोग योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते : न्यायाधीश अरूण कुमार सिंघल 3
 
   उन्होने कहा कि जो सरकारी स्कीम हैं और उनका आम जनता को फायदा मिले इसके लिए लीगल ऑथर्टी की ओर से जागरूक्ता कैंप, रैली आदि निकाली जाती हैं। इसके लिए जिला स्तर पर जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (डालसा) काम करती है। उन्होने माना की अज्ञानता के कारण लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। उन्होने कहा कि मजबूर तबका के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम चला रखी है जिसके तहत उनके बच्चों की पढाई, शादी, बिमारी, सामान खरीदने आदि में मदद मिलती है यहां तक की मौत होने पर भी उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। उनको केवल लेबर डिपार्टमेंट में अपना पंजीकरण कराना होता है।
 
 अज्ञानता के कारण लोग योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते : न्यायाधीश अरूण कुमार सिंघल 4  इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीस ऐके सिंघल, विमल सपरा ऐडीजे, शशी चौहान ऐडीजे, लोकेश गुप्ता सीजीएम, विशाल सीजीए कम सचिव डालसा मेवात, याशीका गुप्ता एसीजीएम, जज गुलशन वर्मा के अलावा वरिष्ट ऐडवोकेट ताहिर हुसैन रूपडिया पूर्व प्रधान बार, खलील अहमद, अजीज अखतर, ताहिर हुसैन शिकरावा, शमीम, हारून, राशिद, मंजु, राजेश, लखपत, सलीम, खुरूदीन, रजनी,सोनू वर्मा सहित काफी वकील और डालसा का स्टाफ मौजूद था। 

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