सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक के निर्णय की समीक्षा से इनकार किया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने सम्बन्धी नौ अक्टूबर के दिए अपने निर्णय  को बदलने से शुक्रवार को पूरी तरफ इनकार  कर दिया . कोर्ट ने इस आदेश को हिन्दू विरोधी कहे जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने कहा, हम यह सुनकर बेहद दुखी हैं कि कुछ लोग हमारे आदेश को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। कोई भी जो मुझे जानता है उसे पता है कि इन मामलों में मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं।

पटाखों की खरीद व बिक्री पर लगे प्रतिबंध के निर्णय की समीक्षा करने से साफ़ इनकार करते हुए न्यायमूर्ति सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने याचिका कर्ता से कहा कि हम ऐसी किसी बहस में नहीं पडऩे वाले हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की धार्मिक विवेचना से हमारा प्रतिबंध वाला आदेश प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अदालत किसी को दिवाली उत्सव मनाने से नहीं रोक रहा है।

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