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यूनुस अलवी
मेवात : पुन्हाना के उपमंडल बन जाने के बाद अभी तक यहां पर अदालत स्थापित ना किए जाने की मांग को लेकर पुन्हाना बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वरिष्ट ऐडवोकेट अखतर हुसैन झारोकडी की अगुवाई में शुक्रवार को नूंह में हरियाणा एंव पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस एंव हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरटी (हालसा) के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस अजय कुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपा। वहीं जस्टिस ने वकीलों की मांगों पर गौर करने का भरोसा दिलाया।
वरिष्ट ऐडवोकेट अखतर हुसैन झारोकडी, ऐडवोकेट लियाकत खान, मुमताज ऐडवोकेट ने बताया कि सरकार ने पुन्हाना को 30 नवंबर 2016 को उपमंडल बनाया था। इसलिए उपमंडल स्तर पर अदालत होना जरूरी है। वकीलों का कहना है कि वर्ष 2007 से ही पुन्हाना उपमंडल के गांव पिनगवां में बतौर मोबाईल कोर्ट काम कर रही है। मोबाईल कोर्ट में प्रयाप्त सुविधाऐ नहीं है जिसकी वजह से वकीलों और आमजन को भारी परेशानी होती है। उनका कहना है कि पिनगवां मोबाईल कोर्ट में ना तो कोई टाईपिट की सुविधा है और ना ही यहां पर किसी मामले की कोर्ट से नकल नहीं मिलती है इसलिए नकल निकलवाने के लिए फिरोजपुर झिरका जाना पडता है।
वकीलों ने हालसा के कार्यकारी चेयरमैन अजय मित्तल को दिये ज्ञापन में मांग करते हुऐ कहा कि पुन्हाना में जल्द से जल्द स्थाई अदालत स्थापित की जाऐ। पुन्हाना उपमंडल में पिनगवां, बिछौर और पुन्हाना थानों के अलावा पुन्हाना सिटी चौकी और चांदडाका पुलिस चौकी सहित पांच चौकी और थाने के अंर्तगत आने वाले गावों में फौजदारी और दिवानी के हजारों मामले हैं। जिनकी सुनवाई के लिए एक मात्र जज है। वकीलों ने मांग करते हुऐ कहा कि गांव और थानों व मुकदमों संख्या को देखते हुऐ पुनहाना में कम से कम तीन जज और नियुक्त किए जाऐ। जिससे आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके।
ज्ञापन देने वालों में अखतर हुसैन, लियाकत खान, मोहसिन खान, शेर मोहम्मद, मुमताज हुसैन, न्याज मोहम्मद, हारून सिंगार, ताहिर हुसैन रूपडिया, अजीज अखतर और मुस्ताक ऐडवोकेट सहित काफी वकील मौजूद रहे।