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चंडीगढ़, 31 अगस्त : प्रदेश के स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों में अब स्वीकृत रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती सरकार की ऑऊटसोसिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत की जाएंगी। ऐसे पदों पर भविष्य में ठेकेदार या प्राईवेट सेवा प्रदाता द्वारा की जाने वाली भर्ती पर रोक रहेगी।
यह जानकारी देते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा युवाओं का शौषण रोकने के लिए इस संबंध में विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार और सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुबंध पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के उत्पीडन एवं अपमान की नियमित तौर पर शिकायत मिलती है। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और परिणाम भी अच्छे नही मिलते हैं। इतना ही नही कर्मचारियों को समय पर न तो मानदेय मिलता है और न ही ईपीएफ का कोई रिकार्ड पाया जाता है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन सभी दिक्कतों के निराकरण के कारण उनके विभागों में अनुबंध पर कर्मचारियों की भर्ती ठेकेदार या सेवा प्रदाता द्वारा करने पर तुरन्त रोक लगा दी है। इसलिए भविष्य में स्वीकृत पदों पर कर्मचारियों की भर्ती मुख्य सचिव की ऑऊटसोसिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत करने के निर्देश दिये हैं ताकि उनके विभागों में कार्य कुश्लता एवं क्षमता को बल मिले।