हरियाणा मत्रिमण्डल ने लिए एक दर्जन से अधिक निर्णय

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चण्डीगढ़, 25 जुलाई  ;  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई मत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की एकमुश्त निपटान योजना को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि डिफाल्ट में ब्याज राशि और विलम्बित ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान करके औद्योगिक प्लाटों के आबंटियों को एक बार में बढ़ी हुई राशि के डिफाल्ट का निपटान करने की सुविधा हो सके. इसके अलावा एक दर्जन से अधिक अन्य फैसले लिए गए. 
 
बढ़ी हुई राशि के डिफाल्ट का एक बार में ही निपटान करने की यह सुविधा निगम के औद्योगिक प्लाटों के उन आबंटियों पर लागू होगी, जो उन द्वारा की गई मांगों के विरूद्घ बढ़ाए गये मुआवजे की अदायगी के लिए डिफाल्टर हैं।
यदि योजना शुरू होने से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है तो डिफाल्ट पर ब्याज की राशि तथा विलम्बित ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और अगले 45 दिनों के लिए यह छूट प्रतिदिन एक प्रतिशत की दर से कम होती जाएगी। योजना के तहत यह राहत अलॉटियों द्वारा मांग उठाए जाने की तिथि के बाद उपार्जित ब्याज और जुर्माना ब्याज के सम्बन्ध में होगी और भू-स्वामियों को बढ़े मुआवजे की अदायगी की तिथि और अलॉटियों द्वारा उठाई गई मांग की तिथि के बीच की अवधि के दौरान लगे ब्याज पर कोई छूट नहीं होगी।
 

निजी संचालकों को 452 इंटरा- स्टेट रूट दिये जाएंगे

 
हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन सेवाओं की व्यापक मांग के दृष्टिगत आज मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत स्टेज कैरेज परमिट स्कीम-2017 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत प्रदेश में निजी संचालकों को 452 इंटरा- स्टेट रूट दिये जाएंगे। 
इस आशय का निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।
इस स्टेज कैरेज परमिट स्कीम-2017 के तहत प्रदेश में कोई भी राज्य परिवहन उपक्रम, व्यक्ति या सोसाइटी, फर्म या कम्पनी इंटरा-स्टेट रूट्स पर आवेदन करने की पात्र होगी। ये परमिट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार दिए जाएंगे। 
ये परमिट आवेदक को पूर्ववर्ती परमिट, यदि कोई है, के सम्बंध में बकाया के भुगतान के बाद जारी किये जाएंगे। सिटी बस सर्विस स्कीम, 2004 के तहत पहले से प्रदान किये गए परमिट वैध रहेंगे। 
 

 

ट्रांजिट उन्मुखी विकास (टीओडी) नीति

 
हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ट्रांजिट उन्मुखी विकास (टीओडी) नीति के तहत वाणिज्यिक कालोनी में भी ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।  इसीप्रकार, टीओडी में मिश्रित भूमि उपयोग कालोनी के सम्बंध में अधिकतम 50 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।
नगर एवं आयोजन विभाग ने 9 फरवरी, 2016 की मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के अभिनव वित्तपोषण के लिए नीति तैयार की है। इस टोओडी नीति में वाणिज्यिक कालोनी का ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत है, जबकि हरियाणा बिल्डिंग कोड में यह 60 प्रतिशत है। इस नीति में रिहायशी एवं वाणिज्यिक घटकों वाली मिश्रित भूमि उपयोग कालोनी का प्रावधान भी है। हालांकि, टीओडी नीति और हरियाणा बिल्डिंग कोड में मिश्रित भूमि उपयोग कालोनी के लिए ग्राउंड कवरेज का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए टीओडी नीति में वाणिज्यिक कालोनी के ग्राउंड कवरेज को हरियाणा बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार, गु्रप हाउसिंग कालोनी और वाणिज्यिक कालोनी के ग्राउंड कवरेज का औसत लेते हुए मिश्रित भूमि उपयोग कालोनी के लिए ग्राउंड कवरेज 50 प्रतिशत अनुमोदित किया गया है। 
एक अन्य निर्णय में मंत्रिमण्डल ने कालोनियों के लाइसैंस के नवीनीकरण के लिए आंशिक पूर्णता-पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान करने के समय लागू अधिसूचित लाइसैंस फीस के आधार पर फीस की गणना करने की स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय पूर्णता प्रमाणपत्र के कार्य को तेज करने के लिए किया गया है। 
हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत लाइसेंसधारक कालोनियों को पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान करने के मामले में जहां आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र प्रदान माना जाता है, लेकिन अंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है, में मुख्य समस्या लाइसैंस के नवीनीकरण के लिए ली जाने वाली फीस से सम्बन्धित विवाद है। नवीनीकरण फीस की गणना चालू अधिसूचित लाइसैंस फीस के आधार पर की जा रही थी, जिसे लाइसैंसियों द्वारा ऐसे मामलों के लिए बहुत अधिक माना जा रहा था, जहां सेवाएं पूरी हो चुकी हैं और आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी है।
 
 

हरियाणा पालिका मनोरंजन कर विधेयक

 
मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश हेतु मनोरंजन शुल्क लगाने के उद्देश्य से हरियाणा पालिका मनोरंजन कर विधेयक, 2017 लाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
इससे पूर्व सार्वजनिक मनोरंजनों पर पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार मनोरंजन शुल्क लगता था, जिसे हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 लागू होने के बाद रद्द कर दिया गया है। 
सार्वजनिक मनोरंजनों पर लगाया जाने वाला मनोरंजन शुल्क सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित किया जाएगा और प्राप्त राशि का उपयोग पालिका द्वारा शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विकास या बेहतरी के लिए किया जाएगा। 
यह मनोरंजन शुल्क प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में मनोरंजन स्थलों, आउटलेट्स इत्यादि पर लगाया जाएगा। यह प्रदेशभर में एक समान होगा, जोकि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मनोरंजन से छूट प्राप्त कार्यक्रमों या शो की एक सामान्य सूची होगी। किसी मनोरंजन प्रदाता के प्रोपराइटर की शहरी स्थानीय निकायों के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नियमित जांच और निगरानी की जाएगी। 

 

शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अधिग्रहण

 
मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वीकृत या सहायता प्राप्त पदों पर कार्यरत शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अधिग्रहण के लिए हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 
इन नियमों में सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन के दायित्व से सम्बन्धित नियम-6 तथा शिकायतों के निवारण हेतु कमेटियों के गठन से सम्बन्धित नियम-7 जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के हितों का ध्यान रखा जा सके  तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन द्वारा भूमि तथा भवन के दुरुपयोग को रोका जा सके  और इन नियमों के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनकी बकाया राशि की स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके। 
  इन नियमों के तहत, सहायता प्राप्त स्कूलों को उन पदों के सम्बन्ध में सहायता अनुदान अनुदान देय नहीं होगा, जिनके पदधारकों का स्वैच्छिक शिक्षा सेवा में अधिग्रहण किया गया है। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक शिक्षा सेवा के लिए विकल्प नहीं देता है तो ऐसे कर्मचारी के लिए सहायता अनुदान की प्रतिपूर्ति हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 54 में किए गए प्रावधान के अनुसार जारी रहेगी। 
केवल स्वैच्छिक शिक्षा सेवा में कर्मचारियों के अधिग्रहण मात्र से ही प्रबंधन लम्बित देय राशि स्वीकृत करने के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा। अधिग्रहित किए गए कर्मचारी को उसके द्वारा पूर्ववर्ती सेवा लाभों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रबंधन से अपने बकाया का दावा करने का पूरा अधिकार होगा। 
सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन को मौजूदा विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने तक, इस आधार पर उनकी फीस न बढ़ाने के लिए क्षतिपूर्ति या सुरक्षा बांड के रूप में प्रतिबद्घता जतानी होगी कि इन नियमों के लागू होने तक उनके एक या इससे अधिक कर्मचारियों ने स्कूल छोड़ दिया है। 
स्वैच्छिक शिक्षा सेवा में कर्मचारियों के अधिग्रहण के बाद गैर-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 
स्कूलों की भूमि और भवनों के उपयोग के संबंध में सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रत्येक मामूली उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रमुख उल्लंघनों के मामले में दोषी स्कूलों की एनओसी और मान्यता वापस ले ली जाएगी।
विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा दर्ज करवाई गई किसी भी शिकायत के मामले में शिकायतों के समाधान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी तथा एक खण्ड शिक्षा अधिकारी या खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी और सम्बन्धित सहायता प्राप्त स्कूल का एक प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य होंगे। 
 
 

जिला सैनिक बोर्डों के मुखिया

 
 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला सैनिक बोर्डों के मुखिया तथा राज्य सैनिक बोर्ड का सहायक सचिव मौजूदा 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। भर्ती के समय अधिकतम आयु 57 वर्ष ही रहेगी। 
राज्य सैनिक बोर्ड का सचिव, जिसे अब निदेशक, सैनिक एवं अर्ध-सैनिक कल्याण विभाग के रूप में पुन: पदनामित किया गया है, भी 60 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त होगा। चूंकि इन दिशा-निर्देशों में निदेशक, राज्य सैनिक बोर्ड के लिए भर्ती आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसे भी अधिकतम 57 वर्ष माना जा सकता है। 
 
 

750 करोड़ रुपये का ऋण

 
मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत डिस्कॉम्स को बाजार दर से लगभग तीन प्रतिशत कम की रियायती ब्याज दर पर 750 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 
इस योजना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर, 2015 को हरियाणा डिस्कॉम्स के ऋण का 75 प्रतिशत से अधिक लेना अपेक्षित था। इस तिथि के अनुसार कुल अनुमानित ऋण 34,600 करोड़ रुपये का था और ऋण का 75 प्रतिशत हिस्सा 25,950 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा पहले ही लिया जा चुका है और इसके विरूद्ध 8.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर बांड जारी किए गए हैं।

 

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी

 
 
हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधनों को मंजूरी दी गई ताकि शैक्षणिक सत्र 2017-18 से शुरू होने वाले कौशल पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से किया जा सके। 
संशोधनों में विश्वविद्यालय के निदेशकों, प्राचार्यों, विश्वविद्यालय शिक्षकों, नॉन-वेकेशन शैक्षिक स्टाफ, गैर-शिक्षण कुशल, प्रशासनिक और लिपिकीय स्टाफ और विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक अन्य पदों कासृजन करने, उनकी योग्यता, अनुभव और वेतनमान निर्धारित करने और नियुक्तियां करने के लिए विश्वविद्यालय की शक्तियां और कार्य शामिल हैं। यह ज्ञान संसाधन केंद्र, विश्वविद्यालय विस्तार बोर्डों, सूचना ब्यूरो और रोजगार निर्देशन ब्यूरो, स्वायत्त मूल्यांकन बोर्डों, जहां भी आवश्यक हो, की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन को सक्षम करेगा।

 

हरियाणा मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को स्वीकृति

 
 
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई तथा ब्याज की दर को 1.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया। 
यह अध्यादेश 19 सितम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच एकत्रित कर को वैध करेगा। ब्याज दर को 1.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किए जाने से ब्याज दर और तर्कसंगत हो जाएगी।  
परिवहन विभाग (नियामक विंग) द्वारा सभी प्रकार के वाहनों पर कर एकत्रित करने के लिए हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 का अधिनियमन 19 सितम्बर, 2016 को किया गया था। तत्पश्चात 3 फरवरी, 2017 को हरियाणा मोटरयान कराधान नियम, 2016 भी अधिसूचित किए गए थे, जो पहली अप्रैल, 2017 से प्रभावी हो गए हैं। 
 

खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता नीति-2015

 
 
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा खेल एवं शारीरिक उपयुक्तता नीति-2015 के तहत प्रावधानों में छूट देने को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर 5 से 21 अगस्त, 2016 को आयोजित रियो ओलम्पिक खेलों के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षक/जज रैफरी तथा प्रतिभागियों को नीति में छूट देकर उसी वित्तीय वर्ष में नकद पुरस्कार देने के अलावा प्रशिक्षकों और ऐसे खिलाड़ी, जो हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी नहीं हैं या जिन्होंने राष्टï्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, को भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 

 

जीत सिंह को डीसीपी पद पदोन्नत करने का निर्णय

 
हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा पुलिस के निरीक्षक जीत सिंह की बहादुरी की उपलब्धियों को देखते हुए सीधे कोटे के तहत डीसीपी पद पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया। 
इसके लिए मंत्रिमण्डल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से डीएसपी का पद बाहर निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान की। 
 
 
 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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