स्टैनोग्राफर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू

Font Size

गुरुग्राम, 10 जुलाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला के 13 व 14 जुलाई को होने वाले जुनियर स्केल स्टैनोग्राफर तथा सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर की परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि  में दण्ड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत निषेद्याज्ञा लागू कर दी है। 

आदेशो के तहत परीक्षा समय के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों के उपस्थित होने, फोटोस्टेट मशीनों तथा अन्य कॉपी करने के उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंद लगाया गया है। इसके अलावा, इस परिधि में शस्त्र लेकर चलने, नारे लगाने तथा पट्टिकाएं प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 

जुनियर स्केल स्टैनोग्राफर की परीक्षा 13 जुलाई वीरवार को तथा सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर की परीक्षा 14 जुलाई शुक्रवार को आयोजित होगी। ये परीक्षाएं दो शिफटों में होंगी। पहली शिफट प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक तथा दूसरी शिफट दोपहर बाद 3:00 से सांय 4:30 बजे तक होगी। इन परीक्षाओं का आयोजन गुरुग्राम के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है। 

You cannot copy content of this page