आपकी हवाई यात्रा पर लग सकता हैं प्रतिबन्ध ?

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नो फ्लाई लिस्ट के नियम ड्राफ्ट जारी 

नई दिल्ली: हवाई जहाज से यात्रा करने के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले और स्टाफ से  गलत व्यवहार करने वाले पर हो सकती है कार्रवाई .  नियमों का उल्लंघन करनेवालों के लिए केंद्र सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े रूल्स ड्राफ्ट किये है और इसे लोगों के सुझाव के लिए सार्वजनिक कर दिया है. एक बार नो फ्लाई लिस्ट में आने के बाद सम्बंधित व्यक्ति टिकट नहीं खरीद पाएंगे. हाल ही में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड ने एयर इंडिया के कर्मचारी से बदसलूकी की थी, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियों की मांग पर केंद्र सरकार यह कड़े नियम लेकर आई है.

उल्लेखनीय है कि नगर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइनों में यात्रा के दौरान बुरा व्यवहार करने वाले यात्रियों के विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने वाली राष्ट्रीय सूची तैयार करने के वास्ते नियमों का प्रारूप जारी कर दिया. यह कदम शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की संलप्तिता वाली उस घटना के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने एयर इंडिया के एक स्टाफ पर हमला कर दिया था .  इस घटना के बाद कंपनी ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर अन्य राष्ट्रीय एयरलाइनों ने भी उनके विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था जो  लोक सभा अध्यक्ष की मध्यस्थता के बाद में हटा दिया गया था.

 

केंद्र सरकार की ओर से जारी इस नियम में बुरे व्यवहार को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है. इनमें तीन महीने, छह महीने और दो साल या इससे भी ज्यादा वक्त तक बिना किसी सीमा के उड़ान पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गयी है.

किन स्थितियों में लगेगा हवाई मुसाफिरों पर प्रतिबंध ? 

-सिविल एविएशन सचिव आर एन चौबे के अनुसार पहली कैटेगरी में धमकी भरे इशारे और हाव-भाव को रखा गया है. इसमें दोषी पाए जाने पर हवाई मुसाफिर पर 3 महीने तक बैन लगाया जा सकता है.
-दूसरी कैटेगरी में फिजिकल एब्यूज को रखा गया है. इसमें धक्का देना, लात मारना, गाली देना, सैक्सुअल हैरेसमेंट शामिल हैं. इसमें पैसेंजर पर 6 महीने तक बैन लगाया जा सकता है.
तीसरी कैटेगरी में ऐसे बर्ताव को रखा गया है जिसमें मुसाफिर के बर्ताव से कर्मचारी की जान का खतरा पैदा होता हो. इस कैटेगरी में 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन लगाया जा सकता है. रूल ड्राफ्ट के मुताबिक बुरे बर्ताव का दोषी पाए जाने पर एयरलाइंस पैसेंजर्स को तुरंत बैन कर सकती हैं. लेकिन, ऐसे पैसेंजर्स तुरंत नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे.

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