अदालत ने उपभोक्ता को दी बड़ी राहत

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उपभोक्ता से 24 लाख रुपए जुर्माना नहीं वसूल कर सकता बिजली निगम 

गुडग़ांव (अशोक): बिजली उपभोक्ता पर लगाए गए लाखों रुपए के जुर्माने के मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कविता यादव की अदालत ने बिजली बिल पर लगे जुर्माने को गलत ठहराते हुए अपने फैसले में कहा है कि बिजली निगम उपभोक्ता से यह जुर्माना नहीं ले सकेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मण विहार क्षेत्र के अभय सिंह दहिया ने सूबे सिंह यादव ने एक मकान खरीदा था। जब उन्होंने यह मकान खरीदा तो मकान में बिजली कनेक्शन था और इस कनेक्शन पर बिजली निगम का 13 लाख 77 हजार 100 रुपए बिल और बिजली बिल पर 10 लाख 23 हजार 222 रुपए का जुर्माना लगाया हुआ था।

इस प्रकार यह धनराशि करीब 24 लाख  रुपए बनती थी। बिजली निगम ने दहिया को नोटिस भेजने शुरु कर दिए कि वह 24 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दें। दहिया ने अपनी स्थिति बिजली निगम के समक्ष स्पष्ट की कि यह धनराशि उनके मकान लेने से पूर्व की है, लेकिन बिजली निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया।

अंत में परेशान होकर पीडि़त ने अदालत की शरण ली और वर्ष 2015 के फरवरी माह में अदालत में बिजली निगम के खिलाफ मामला दायर करते हुए अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिया जाए। करीब 2 वर्ष मामले की सुनवाई अदालत में चली। पीडि़त ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिजली बिल और जुर्माने से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला दिया कि बिजली निगम 24 लाख रुपए जुर्माने की धनराशि वसूल नहीं कर सकता।

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