गुडग़ांव, 7 फरवरी, (अशोक): पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए आरोपी को 2 साल की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी भगवान देव ने वर्ष 2016 की 1 जनवरी को सैक्टर 29 पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के जेड चौक की रेड लाईट पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे थे। उसी दौरान इफ्को मेट्रो स्टेशन की ओर से स्विफ्ट कार रेड लाईट पर आकर रुकी। कार के सभी शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी।
पुलिसकर्मी ने जब चालक से काली फिल्म के बारे में पूछा तो उसने गाड़ी से सीधी टक्कर उसे व उसके साथी नरेश को मारी, जिससे वे घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो जानकारी मिली कि गाड़ी चकरपुर के नवीन की है। पुलिस ने गत वर्ष 5 अप्रैल को नवीन को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है।