हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी 30 ऑक्सीजन गैस उत्पादकों पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को गैस सप्लाई करने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया

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सुभाष चौधरी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी ऑक्सीजन गैस उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को गैस सप्लाई करने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है. प्रदेश में कुल 30 ऐसे गैस उत्पादक हैं. इन सभी गैस उत्पादकों को तत्काल प्रभाव से अपन पूरा उत्पाद केबल और केबल मेडिकल केयर के लिए आपूर्ति करने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही इन्हें अपनी अपनी इकाई में (Maximum Capacity )  अधिकतम ऑक्सीजन गैस उत्पादन करने को भी निर्देशित किया गया है. इन सभी गैस उत्पादकों पर उद्योग एवं व्यापार विभाग और खाद्य एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कड़ी नजर रखेंगे। हरियाणा सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की बेतहाशा बढ़ती संख्या और ऑक्सीजन की बढती मांग को देखते हुए लिया है।

डायरेक्टर जनरल, हेल्थ सर्विसेज, हरियाणा की ओर से एपिडेमिक डिजीज 1897 के तहत आज जारी आदेश में प्रदेश के सभी ऑक्सीजन गैस उत्पादकों पर औद्योगिक इकाइयों को गैस आपूर्ति करने पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि सभी ऑक्सीजन गैस उत्पादक केबल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही अपने उत्पादन की आपूर्ति करेंगे और अपनी (Maximum Capacity )  अधिकतम क्षमता तक ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी ऑक्सीजन गैस उत्पादक इकाई और आपूर्तिकर्ता इस दौरान अपने उत्पादन और आपूर्ति का पूरा रिकॉर्ड दैनिक आधार पर रखेंगे। ऑक्सीजन गैस उत्पादन और आपूर्ति संबंधी रिकॉर्ड की जांच के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा के अधिकारियों को अधिकृत किया है। संबंधित अधिकारी समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन ऑक्सीजन गैस उत्पादकों का निरीक्षण करेंगे।

डायरेक्टर जनरल, हेल्थ ने अपने आदेश में प्रदेश के 30 ऑक्सीजन गैस उत्पादकों की सूची भी जारी की है। इनमें गुप्ता गैस एजेंसी जींद, बनारसीदास ऑक्सीजन जींद, कुरुक्षेत्र गैसेस प्राइवेट लिमिटेड कुरुक्षेत्र, अरुण ऑक्सीजन लिमिटेड यमुनानगर, यमुना ब्लू यमुनानगर, तलवार गैसेस करनाल, विनर एसोसिएट करनाल, एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेवाड़ी, अग्रवाल गैसेस एंड इंडस्ट्री रेवाड़ी, स्टार स्पेशल एयर गैसेस रेवाड़ी, गुप्ता ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड हिसार, गुप्ता इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड हिसार, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार, बालाजी गैस सर्विस चरखी दादरी, रघुवीरा गैस सर्विस चरखी दादरी, चुटानी स्पेशल गैस सर्विस चरखी दादरी, एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पानीपत, कपिल इंटरप्राइजेज पानीपत, दिव्या एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सोनीपत, हिंद गैस रोहतक, गुप्ता गैस रोहतक, बंसल गैस रोहतक, करण ट्रेडिंग कंपनी कैथल, बंसल सिलेंडर कैथल, सेठ एयर प्रोडक्ट पलवल, जे एम गैसेस पलवल, लिंडे इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद, जे एम गैसेस फरीदाबाद, शिवम इंडस्ट्रीज गैस फरीदाबाद, और श्री साईं गैस भिवानी के नाम शामिल हैं।

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की एडीशनल चीफ सेक्रेट्री के निर्देश पर डायरेक्टर जनरल, हेल्थ सर्विसेज की ओर से यह आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गत 18 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के आलोक में जारी किया गया है। हालांकि डायरेक्टर जनरल ने नौ प्रकार के संस्थानों को ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति जारी रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। जिन संस्थानों को इस आदेश में छूट दी गई है उनमें एम्पौल्स और शीशियाँ बनाने वाले , फार्मास्यूटिकल, पैट्रोलियम रिफायनरी, स्टील प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्लांट फूड एंड वाटर प्यूरिफिकेशन और ऐसी प्रोसेस इंडस्ट्री जिन्हें 24 घंटे प्रोसेस जारी रखने की आवश्यकता होती है के नाम शामिल हैं।

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