चंडीगढ़, 5 फरवरी : हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने जांच के आधार तीन मामलों में विभागीय कार्रवाई करने व अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन मामलों में फरीदाबाद पुलिस विभाग के उप निरीक्षक के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के आरोप सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में अभियोग दर्ज करने, केन्द्रीय कारागार हिसार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करने के लिए ठेकेदार से 7,92,121 रुपए की रिकवरी सहित संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने व खिलाडिय़ों को अवैध रूप से कोरिया भेजने के कारण भारतीय दण्ड संहिता व इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं में अभियोग दर्ज करने के आदेश, शामिल हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पहला मामला आर.टी.ए. कार्यालय, अम्बाला में फैले भ्रष्टाचार व वहां तैनात सहायक जिले सिंह द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने से सम्बंधित है। चौकसी ब्यूरो ने मामले की गई जांच में पाया कि आर.टी.ए. कार्यालय, अम्बाला के कर्मचारियों द्वारा वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताएं बरती गई है व सहायक जिले सिंह द्वारा अपनी आय के जायज स्त्रोतों से 27,25,607 रुपए की अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई है। चौकसी ब्यूरो द्वारा की गई जांच से सहमत होते हुए सरकार द्वारा सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई व सहायक जिले सिंह के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला में अभियोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) तथा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि दूसरा मामला केन्द्रीय कारागार हिसार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों के निर्माण से सम्बंधित है। जांच में पाया गया है कि ठेकेदार लाजपत राय चानना द्वारा इस निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया जिससे सरकार को 7,92,121 रुपए की वित्तीय हानि हुई। राज्य चौकसी ब्यूरो की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा ठेकेदार से 7,92,121 रुपए की रिकवरी सहित सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गये हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि तीसरा मामला खेल विभाग, यमुनानगर में सरकारी नौकरी पर होते हुए अपनी फैडरेशन बनाकर खिलाडिय़ों से 20 हजार रुपए लेकर उन्हें खेल के नाम पर कोरिया भेजने से सम्बंधित है। चौकसी ब्यूरो ने जांच में पाया कि राजेश सरण वासी गांव तेजली, यमुनानगर द्वारा ड्रैगन बोट फैडरेशन ऑफ इण्डिया के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 16 सदस्यों की टीम को कोरिया भेजा था, जिनमें से 9 सदस्यों से पैसे लेकर उन्हें अवैध रूप से कोरिया में रहने के लिए छोड़ दिया गया। जांच से सहमत होते हुए सरकार द्वारा उक्त राजेश सरण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता व इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं में अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिस सम्बंध में थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला में अभियोग भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/420/467/468/471 व 25 इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच प्रगति पर है।