नई दिल्ली : देश में बैटरी चालित अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भिन्न पंजीकरण शुल्क की अदायगी में छूट देने का निर्णय लिया है. मंत्रालय ने इसके के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके लिए मंत्रालय ने 18 जून, 2019 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, ताकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 81 को संशोधित किया जा सके।
बताया जाता है कि इस संशोधन का उद्देश्य बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी करने अथवा उसके नवीकरण और नया पंजीकरण चिन्ह (मार्क) प्रदान करने के लिए शुल्क अदायगी से मुक्त करना है। इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस तरह के पंजीकरण प्रभार या शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा।
उपर्युक्त अधिसूचना का मसौदा इसलिए जारी किया गया है, ताकि इससे प्रभावित होने वाले लोगों से इस बारे में टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए जा सकें।