यूनिवर्सिटी-कॉलेज में नौकरी के लिए फिर 200 पॉइंट सिस्टम लागू

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नई दिल्ली। मोदी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी बैठक में विवादित 13 पॉइंट रोस्टर के को रद्द करके पुराने 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी मिल गई है। यूनिवर्सिटी की नौकरियों में अनसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके ’13 पॉइंट रोस्टर’ को लेकर बीते कुछ महीनों से देश भर में भारी विरोध हो रहा है।

13 पॉइंट रोस्टर पर सरकार ने भारी विरोध को देखते हुए ये फैसला लिया है। अध्यादेश के बाद नौकरियों के लिए पुराने सिस्टम को ही लागू कर दिया जाएगा और नए सिस्टम के तहत मिली नौकरियों या वेकेंसीज को भी रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने से पहले सेंट्रल-स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षक पदों पर भर्तियां पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलजों को इकाई मानकर होती थीं।

इसके लिए संस्थान 200 प्वाइंट का रोस्टर सिस्टम मानते थे, जिसे अध्यादेश के जरिए फिर से लागू कर दिया गया है। इसमें एक से 200 तक पदों पर रिज़र्वेशन कैसे और किन पदों पर होगा, इसका क्रमवार ब्यौरा होता है। इस सिस्टम में पूरे संस्थान को यूनिट मानकर रिज़र्वेशन लागू किया जाता है, जिसमें 49.5 परसेंट पद रिज़र्व और 59.5% पद अनरिज़र्व होते थे। हालांकि अब इसमें 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण भी शामिल कर लिया जाता।

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