– चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने पर हुई कार्यवाही
रोहतक। राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा ने रोहतक के उन 73 उम्मीदवारों को चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, जिन्होंने पिछले नगर निगम चुनाव में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था।
उपायुक्त डॉ. यश गर्ग ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के सचिव पी.के. शर्मा ने इस संबंध में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 8डी तथा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के तहत आदेश जारी कर 73 उम्मीदवारों को 3 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यह आदेश विगत 27 मार्च को जारी किए जा चुके हैं। 3 वर्ष की अवधि की गणना आदेश जारी होने की तिथि से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने जिन 73 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया है, उनमें जितेन्द्र, धर्मेन्द्र, प्रमिला व बाबा राममेहर (सभी वार्ड नं. 1), राजबाला, रामप्यारी, श्यामलाल, सुनीता देवी, सुमित्रा काजल, सुरेखा, अंकित, अशोक कुमार, जोगेन्द्र, राजेश, रोशनी, लालूराम, संजय व सुनीता (सभी वार्ड न. 3), उर्मिला देवी, कृष्णा देवी, पिंकी, मंजू देवी, मौसमी देवी, राजबाला, संतोष, सुनीता देवी, सुमित्रा व सुषमा(सभी वार्ड न. 4) वार्ड न. 5 से कुसुम लता व जयप्रकाश कौशिक व वार्ड न. 6 से मंजू, शशि बाला व संतोष तथा नरगेश, नीलम, बबीता, मुकेश कुमारी व रीना (सभी वार्ड न. 7), वार्ड नं. 8 से माया देवी व सुदेश कुमारी, वार्ड न. 10 से जतिन कुमार तथा अमित, जयन्ती ज्योति, वेदप्रकाश, सुभाष, सुशील कुमार व सोमनाथ (सभी वार्ड न. 13), वार्ड न. 14 से सुनीता व सुरक्षा रानी वार्ड न. 15 से सुमन चौहान तथा अशोक कुमार पुत्र रामचन्द्र, अशोक कुमार पुत्र वजीर सिंह, इन्द्र सिंह धन्जावीर, पंकज सिंह, मुकेश सैनी, रूपा देवी व सुशील (सभी वार्ड न. 16), तथा वार्ड न. 17 से नरेन्द्र शामिल है।
इसी प्रकार नरेन्द्र, अंकुश, शादीलाल, सुरेन्द्र कुमार, हनुमान व हितेन्द्र अत्री, (सभी वार्ड न. 18), देवेन्द्र, मंजीत व संजय (सभी वार्ड न. 19), उर्मिला, चन्द्रपति, नीतू, मोनिका, सुरेश देवी व सुषमा (सभी वार्ड न. 20) शामिल है।
डॉ. गर्ग ने बताया कि उपरोक्त सभी प्रत्याशियों को चुनावी खर्च जमा न कराने पर आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था, क्यों न उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए लेकिन इन उम्मीदवारों ने न तो चुनावी खर्च का ब्योरा दिया और न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। इन उम्मीदवारों को 23 मार्च को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस रोहतक में बुलाया गया था लेकिन उक्त प्रत्याशी सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उन्हें एक्स पार्टी बनाते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया।