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नई दिल्ली। आयकर अधिनियम, 1961 (कानून) की धारा 44एबी, जिसे आयकर नियम, 1962 (नियम) के साथ पढ़ा जाये तो, लोगों को फॉर्म संख्या 3सीडी के साथ कुछ निश्चित सूचनाओं के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना होता है। मौजूदा फार्म संख्या 3सीडी को 20 जुलाई 2018 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 666(ई) के तहत 20 अगस्त से लागू करने के लिये संशोधित किया गया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुये थे कि फॉर्म संख्या 3सीडी के प्रस्तावित खण्ड 30सी (जीएएआर के सामान्य कर अपवंचना निरोधक नियमों से संबंधित) और प्रस्तावित खण्ड 44 (वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन से संबंधित) के तहत सूचना दिये जाने को स्थगित कर दिया जाये।
इस विषय पर विचार करते समय सीबीडीटी ने 17 अगस्त 2018 को जारी परिपत्र संख्या 6/2018 के जरिये तय किया कि अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तावित खण्ड 30सी और खण्ड 44 को 30 मार्च 2019 तक लागू ना किया जाये। इस परिपत्र को विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।